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जीएसटी: 40 दिनों में दाखिल करने होंगे छह रिटर्न
Updated Wed, 06 Sep 2017 02:47 AM IST
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मेरठ। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 40 दिन में छह रिटर्न दाखिल करने होंगे। सितंबर और अक्तूबर माह का रिटर्न का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जुलाई के रिटर्न 30 सितंबर तक दाखिल जाएंगे, जबकि अगस्त के रिटर्न के 15 अक्तूबर तक। इस संबंध में राज्य वस्तु एवं सेवा कर के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने अधीनस्थों को निर्देशित कर दिया है।
सितंबर का पूरा महीना और आधा अक्तूबर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में जाएगा। प्रोविजनल भरे गए रिटर्न का पूरा ब्योरा अब जीएसटीआर-1 में देना होगा। एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि इसके लिए अब 10 सितंबर तक का वक्त है। इसके तहत पूरे महीने व्यापारी ने जितनी बिक्री की है, उसका ब्योरा उसे इस रिटर्न में देना होगा। यह ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरह भरा जा सकता है। जीएसटीआर-1 के बाद जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 को सिर्फ जांचना होगा कि उनकी बिक्री की एंट्र्री सही तरीके से हुई है या नहीं। इसके अलावा कोई गलत ब्योरा तो नहीं दर्ज हो गया है।
उन्होंने बताया कि पहले जुुलाई के जीएसटीआर-1 के लिए एक से पांच सितंबर तक की तारीख थी। जीएसटीआर-2 के लिए 6 से 10 सितंबर और जीएसटीआर-3 के लिए 11 से 15 सितंबर की तारीख थी। इसके अलावा अगस्त के जीएसटीआर-1 के लिए 16 से 20 सितंबर, जीएसटीआर दो के लिए 21 से 25 सितंबर और जीएसटीआर-3 के लिए 26 से 30 सितंबर की तारीख थी, जिसे व्यापारियों की मांग पर अब बढ़ा दिया गया है। अगर किसी कारण से जीएसटी पोर्टल के जरिये जुर्माना नगर कोषागार में नहीं हो पा रहा है तो पोर्टल पर व्यवस्था होने तक डिमांड ड्राफ्ट के जरिये जुर्माना जमा कराया जाएगा।
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सितंबर-अक्तूबर में इन तारीखों का रखें ध्यान
रिटर्न समय
जीएसटीआर-1 जुलाई 5-10 सितंबर
जीएसटीआर-2 जुलाई 11-25 सितंबर
जीएसटीआर-3 जुलाई 26-30 सितंबर
जीएसटीआर-1 अगस्त 01-5 अक्तूबर
जीएसटीआर-2 अगस्त 6-10 अक्तूबर
जीएसटीआर-3 अगस्त 11-15 अक्तूबर
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सितंबर का पूरा महीना और आधा अक्तूबर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में जाएगा। प्रोविजनल भरे गए रिटर्न का पूरा ब्योरा अब जीएसटीआर-1 में देना होगा। एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि इसके लिए अब 10 सितंबर तक का वक्त है। इसके तहत पूरे महीने व्यापारी ने जितनी बिक्री की है, उसका ब्योरा उसे इस रिटर्न में देना होगा। यह ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरह भरा जा सकता है। जीएसटीआर-1 के बाद जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 को सिर्फ जांचना होगा कि उनकी बिक्री की एंट्र्री सही तरीके से हुई है या नहीं। इसके अलावा कोई गलत ब्योरा तो नहीं दर्ज हो गया है।
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उन्होंने बताया कि पहले जुुलाई के जीएसटीआर-1 के लिए एक से पांच सितंबर तक की तारीख थी। जीएसटीआर-2 के लिए 6 से 10 सितंबर और जीएसटीआर-3 के लिए 11 से 15 सितंबर की तारीख थी। इसके अलावा अगस्त के जीएसटीआर-1 के लिए 16 से 20 सितंबर, जीएसटीआर दो के लिए 21 से 25 सितंबर और जीएसटीआर-3 के लिए 26 से 30 सितंबर की तारीख थी, जिसे व्यापारियों की मांग पर अब बढ़ा दिया गया है। अगर किसी कारण से जीएसटी पोर्टल के जरिये जुर्माना नगर कोषागार में नहीं हो पा रहा है तो पोर्टल पर व्यवस्था होने तक डिमांड ड्राफ्ट के जरिये जुर्माना जमा कराया जाएगा।
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सितंबर-अक्तूबर में इन तारीखों का रखें ध्यान
रिटर्न समय
जीएसटीआर-1 जुलाई 5-10 सितंबर
जीएसटीआर-2 जुलाई 11-25 सितंबर
जीएसटीआर-3 जुलाई 26-30 सितंबर
जीएसटीआर-1 अगस्त 01-5 अक्तूबर
जीएसटीआर-2 अगस्त 6-10 अक्तूबर
जीएसटीआर-3 अगस्त 11-15 अक्तूबर