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करोडों के लोन को लेकर बैंक ने किसी बंद पब्लिक स्कूल की संपति को सील
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खरखौदा। कस्बे के शेमफोर्ड पब्लिक स्कूल पर सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की फरीदाबाद शाखा से पांच करोड़ रुपये लोन लिया गया था। समय से किस्त अदा नहीं करने पर लोन की रकम बढ़ती गई। जिस कारण बृहस्पतिवार को बैंक अधिकारियों ने स्कूल पर सील लगा दी तथा उक्त संपत्ति को कब्जे में ले लिया।
हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया मिड कारपोरेट फाइनेंस ब्रांच के चीफ मैनेजर दिलीप शर्मा, टीसी आहूजा के अनुसार 2012 में ज्ञानेश्वर एजूकेशन ट्रस्ट केयर ऑफ शेमफोर्ड फ्युटिरिस्टिक स्कूल रन बाई ज्ञानेश्वर एजूकेशनल ट्रस्ट खरखौदा ने स्कूल चलाया। इसके लिए ब्रजभूषण त्यागी पुत्र जीडी त्यागी, सुमन लता त्यागी पत्नी ब्रभूषण त्यागी निवासी राजेंद्र नगर गाजियाबाद व अभय सालवान पुत्र सीके सालवान, आशिमा सालवान पत्नी अभय सालवान निवासी फरीदाबाद ने उक्त बैंक शाखा से पांच करोड़ रुपये लोन लिया था। कर्ज की अदायगी समय से न कर पाने के कारण 2015 में उक्त ऋण की रकम बढ़कर 5. 69 करोड़ रुपये हो गई थी। जिसमें सरफेसी एक्ट के अनुरूप नोटिस भी जारी किया गया। बाद में कब्जा नोटिस भी दिया गया। बकायेदारों द्वारा ऋण अदा न कर पाने पर बैंक ने उपरोक्त संपत्ति पर कब्जे के लिए मेरठ कोर्ट में पेश किया गया। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने न्यायालय को स्थानांतरित किया था। इसमें बाद बैंक को उक्त संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति दी गई। जिसमें बृहस्पतिवार को टीम पुलिस के साथ पहुंची। यहां टीम ने बंद पडे़ स्कूल में मौजूद चौकीदार को बाहर निकालकर संपत्ति पर कब्जा कर उसे सील कर दिया।
मुख्य बातें
स्कूल प्रबंधन ने सेंट्रल बैंक की फरीदाबाद शाखा से लिया था पांच करोड़ रुपये कर्ज
बैंक प्रबंधन ने कोर्ट के आदेश पर स्कूल पर कब्जा लिया
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हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया मिड कारपोरेट फाइनेंस ब्रांच के चीफ मैनेजर दिलीप शर्मा, टीसी आहूजा के अनुसार 2012 में ज्ञानेश्वर एजूकेशन ट्रस्ट केयर ऑफ शेमफोर्ड फ्युटिरिस्टिक स्कूल रन बाई ज्ञानेश्वर एजूकेशनल ट्रस्ट खरखौदा ने स्कूल चलाया। इसके लिए ब्रजभूषण त्यागी पुत्र जीडी त्यागी, सुमन लता त्यागी पत्नी ब्रभूषण त्यागी निवासी राजेंद्र नगर गाजियाबाद व अभय सालवान पुत्र सीके सालवान, आशिमा सालवान पत्नी अभय सालवान निवासी फरीदाबाद ने उक्त बैंक शाखा से पांच करोड़ रुपये लोन लिया था। कर्ज की अदायगी समय से न कर पाने के कारण 2015 में उक्त ऋण की रकम बढ़कर 5. 69 करोड़ रुपये हो गई थी। जिसमें सरफेसी एक्ट के अनुरूप नोटिस भी जारी किया गया। बाद में कब्जा नोटिस भी दिया गया। बकायेदारों द्वारा ऋण अदा न कर पाने पर बैंक ने उपरोक्त संपत्ति पर कब्जे के लिए मेरठ कोर्ट में पेश किया गया। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने न्यायालय को स्थानांतरित किया था। इसमें बाद बैंक को उक्त संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति दी गई। जिसमें बृहस्पतिवार को टीम पुलिस के साथ पहुंची। यहां टीम ने बंद पडे़ स्कूल में मौजूद चौकीदार को बाहर निकालकर संपत्ति पर कब्जा कर उसे सील कर दिया।
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स्कूल प्रबंधन ने सेंट्रल बैंक की फरीदाबाद शाखा से लिया था पांच करोड़ रुपये कर्ज
बैंक प्रबंधन ने कोर्ट के आदेश पर स्कूल पर कब्जा लिया