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हत्यारे को आजीवन कारावास
Updated Fri, 20 Jul 2018 03:04 AM IST
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मेरठ। थाना खरखौदा क्षेत्र में चार साल पहले कैंची से हमला कर हत्या व जानलेवा हमला करने के आरोपी अजय को एडीजे-6 पंकज मिश्र ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खरखौदा में कपिल पुत्र होराम ने 11 नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया कि शाम करीब छह बजे वह घर से दुकान पर सामान लेने जा रहा था। रास्ते में अजय पुत्र सतवीर निवासी ग्राम सैतकुआं थाना खरखौदा मिला, जो गाली गलौज करने लगा। उसने विरोध किया तो उस पर वार कर दिया। उसे छुटाने में उसके ताऊ देवी सहाय पुत्र माहू आए तो उन पर कैंची से कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। उन्हें बचाने के लिए उनकी बेटी जग्गो पत्नी तारा तथा नाती सोनू पुत्र राजपाल, सुमित पुत्र रघुवीर पर भी कैंची से हमला कर दिया। सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टर ने देवी सहाय को मृत घोषित कर दिया। तीनों लोग अस्पताल में भर्ती रहे।
इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज-6 के न्यायालय में की गई। जहां पर सरकारी वकील कासिम शेख ने वादी तथा घायल सुमित व सोनू, जग्गो सहित अनेक गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर एडीजे पंकज मिश्र ने अजय को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आदेश में यह भी लिखा है कि अर्थदंड की राशि में से 10-10 हजार रुपये घायलों को दिलाए जाएं।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खरखौदा में कपिल पुत्र होराम ने 11 नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया कि शाम करीब छह बजे वह घर से दुकान पर सामान लेने जा रहा था। रास्ते में अजय पुत्र सतवीर निवासी ग्राम सैतकुआं थाना खरखौदा मिला, जो गाली गलौज करने लगा। उसने विरोध किया तो उस पर वार कर दिया। उसे छुटाने में उसके ताऊ देवी सहाय पुत्र माहू आए तो उन पर कैंची से कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। उन्हें बचाने के लिए उनकी बेटी जग्गो पत्नी तारा तथा नाती सोनू पुत्र राजपाल, सुमित पुत्र रघुवीर पर भी कैंची से हमला कर दिया। सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टर ने देवी सहाय को मृत घोषित कर दिया। तीनों लोग अस्पताल में भर्ती रहे।
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इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज-6 के न्यायालय में की गई। जहां पर सरकारी वकील कासिम शेख ने वादी तथा घायल सुमित व सोनू, जग्गो सहित अनेक गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर एडीजे पंकज मिश्र ने अजय को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आदेश में यह भी लिखा है कि अर्थदंड की राशि में से 10-10 हजार रुपये घायलों को दिलाए जाएं।
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