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नगर क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण
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नगरक्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण
नजीबाबाद। एनएचए और प्रशासन की उदासीनता से कॉलोनाइजर के हौसले बुलंद हैं। कॉलोनी, व्यापारिक प्रतिष्ठान और भवनों के नक्शे स्वीकृत होने से पहले ही निर्माण कार्य शुरू होना आम बात हो गई है। मानकों की उपेक्षा कर हाईवे के निकट अवैध निर्माण भी धड़ल्ले से किया जा रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी, लोनिवि और विनियमित क्षेत्र की उदासीनता से नगर और आसपास के क्षेत्रों में कॉलोनी, व्यापारिक प्रतिष्ठान, भवन निर्माण और हाईवे के निकट दर्जनों अवैध निर्माण जारी हैं। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन की व्यस्तता का लाभ उठाते हुए कॉलोनाइजर और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्माण करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के हौसले काफी बुलंद हैं। विनियमित क्षेत्र से नक्शा स्वीकृत होने से पहले ही नगर की आबादी के बीच कई कारोबारी प्रतिष्ठान और भवनों का निर्माण किया जा रहा है।
नजीबाबाद-कोतवाली मार्ग पर कॉलोनाइजर और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने वालों ने तो एनएचए के मानकों की धज्जियां उड़ा दीं हैं। एनएचए के कोतवाली रोड स्थित कार्यालय से चंद मीटर की दूरी पर एक कॉलोनाइजर ने तो कॉलोनी का संपर्क मार्ग बनाने के लिए एनएचए की सारी सीमाएं पार कर हाईवे के मात्र आठ से दस फीट की दूरी तक मार्ग निर्माण के लिए गिट्टी डालने का काम पूरा कर लिया है। कोतवाली मार्ग पर ही साहू जैन कॉलेज से तीन किलोमीटर कोतवाली दिशा में दर्जनों व्यापारिक प्रतिष्ठान व आवास एनएचएआई के मानकों के विपरीत बनाए जा रहे हैं। नजीबाबाद-हरिद्वार मार्ग, किरतपुर मार्ग, कोटद्वार मार्ग पर भी दर्जनों व्यापारिक प्रतिष्ठान और कॉलोनी हाईवे मानकों की अवहेलना कर बनाए गए हैं। कुछ प्रतिष्ठानों के नक्शे स्वीकृत नहीं हैं। कुछ लोगों ने नक्शे स्वीकृत कराए गए हैं तो नक्शों के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराया गया।
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शर्तों को पूरा नहीं करते कॉलोनाइजर
नजीबाबाद। कॉलोनाइजर कॉलोनी निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति की शर्तों को मात्र कागजों तक ही सीमित रखते हैं। कॉलोनी के संपर्क मार्गों के चौड़ीकरण, विद्युतीकरण, पेयजल व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग, पर्यावरण संतुलन जैसे अहम बिंदु नक्शा फाइलों तक सिमट कर रह जाते हैं। विनियमित क्षेत्र की उदासीनता से होने वाली खामियों से अनेक कॉलोनी निवासी त्रस्त हैं।
------------------कोट
जांच उपरांत होगी कार्रवाई-एसडीएम
एसडीएम उमेश कुमार मिश्र ने कहा कि नक्शा स्वीकृत कराने से पूर्व निर्माण कराने, नक्शे के विपरीत काम कराने, कॉलोनी में मानकों के अनुसार काम न कराने तथा अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य की राजस्व कर्मचारियों से जांच कराई जाएगी। यदि कहीं अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।
अवैध निर्माण पर एनएचए कसेगा शिकंजा
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण 74 के उप प्रबंधक पीएस पांडेय ने बताया कि हाईवे के मध्य बिंदु से दोनों ओर 75-75 फीट तक निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कोतवाली असैा अन्य क्षेत्रों में मानक के विपरीत कराए गए निर्माण कार्य की तत्काल जांच करा कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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नजीबाबाद। एनएचए और प्रशासन की उदासीनता से कॉलोनाइजर के हौसले बुलंद हैं। कॉलोनी, व्यापारिक प्रतिष्ठान और भवनों के नक्शे स्वीकृत होने से पहले ही निर्माण कार्य शुरू होना आम बात हो गई है। मानकों की उपेक्षा कर हाईवे के निकट अवैध निर्माण भी धड़ल्ले से किया जा रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी, लोनिवि और विनियमित क्षेत्र की उदासीनता से नगर और आसपास के क्षेत्रों में कॉलोनी, व्यापारिक प्रतिष्ठान, भवन निर्माण और हाईवे के निकट दर्जनों अवैध निर्माण जारी हैं। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन की व्यस्तता का लाभ उठाते हुए कॉलोनाइजर और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्माण करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के हौसले काफी बुलंद हैं। विनियमित क्षेत्र से नक्शा स्वीकृत होने से पहले ही नगर की आबादी के बीच कई कारोबारी प्रतिष्ठान और भवनों का निर्माण किया जा रहा है।
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नजीबाबाद-कोतवाली मार्ग पर कॉलोनाइजर और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने वालों ने तो एनएचए के मानकों की धज्जियां उड़ा दीं हैं। एनएचए के कोतवाली रोड स्थित कार्यालय से चंद मीटर की दूरी पर एक कॉलोनाइजर ने तो कॉलोनी का संपर्क मार्ग बनाने के लिए एनएचए की सारी सीमाएं पार कर हाईवे के मात्र आठ से दस फीट की दूरी तक मार्ग निर्माण के लिए गिट्टी डालने का काम पूरा कर लिया है। कोतवाली मार्ग पर ही साहू जैन कॉलेज से तीन किलोमीटर कोतवाली दिशा में दर्जनों व्यापारिक प्रतिष्ठान व आवास एनएचएआई के मानकों के विपरीत बनाए जा रहे हैं। नजीबाबाद-हरिद्वार मार्ग, किरतपुर मार्ग, कोटद्वार मार्ग पर भी दर्जनों व्यापारिक प्रतिष्ठान और कॉलोनी हाईवे मानकों की अवहेलना कर बनाए गए हैं। कुछ प्रतिष्ठानों के नक्शे स्वीकृत नहीं हैं। कुछ लोगों ने नक्शे स्वीकृत कराए गए हैं तो नक्शों के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराया गया।
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शर्तों को पूरा नहीं करते कॉलोनाइजर
नजीबाबाद। कॉलोनाइजर कॉलोनी निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति की शर्तों को मात्र कागजों तक ही सीमित रखते हैं। कॉलोनी के संपर्क मार्गों के चौड़ीकरण, विद्युतीकरण, पेयजल व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग, पर्यावरण संतुलन जैसे अहम बिंदु नक्शा फाइलों तक सिमट कर रह जाते हैं। विनियमित क्षेत्र की उदासीनता से होने वाली खामियों से अनेक कॉलोनी निवासी त्रस्त हैं।
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जांच उपरांत होगी कार्रवाई-एसडीएम
एसडीएम उमेश कुमार मिश्र ने कहा कि नक्शा स्वीकृत कराने से पूर्व निर्माण कराने, नक्शे के विपरीत काम कराने, कॉलोनी में मानकों के अनुसार काम न कराने तथा अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य की राजस्व कर्मचारियों से जांच कराई जाएगी। यदि कहीं अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।
अवैध निर्माण पर एनएचए कसेगा शिकंजा
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण 74 के उप प्रबंधक पीएस पांडेय ने बताया कि हाईवे के मध्य बिंदु से दोनों ओर 75-75 फीट तक निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कोतवाली असैा अन्य क्षेत्रों में मानक के विपरीत कराए गए निर्माण कार्य की तत्काल जांच करा कार्रवाई का आश्वासन दिया।