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अभियान चलेगा
Updated Thu, 01 Feb 2018 01:48 AM IST
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मेरठ। दो से 28 फरवरी के बीच मेरठ, मवाना तथा सरधना तहसील में भूमि विवाद निस्तारण अभियान चलेगा। जिलाधिकारी समीर वर्मा ने बताया कि शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामों में भूमि विवाद संबंधी प्रकरणों को गुणवत्ता व समय से निस्तारण करने के लिए विशेष अभियान चलाने की पहल की है। श्रावस्ती मॉडल की तर्ज पर यह अभियान प्रदेश में चलाया जा रहा है। डीएम ने इस पर बैठक लेते हुए कहा कि सभी उपजिलाधिकारी इसे प्राथमिकता पर रखेंगे। 31 जनवरी को तहसील मेरठ मवाना व सरधना के ग्रामों में विशेष अभियान दिवस संचालित किया गया।
15 मार्च तक प्रभावी रहेगी धारा 144
मेरठ। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली रंग के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाआें को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 दिनांक 01 फरवरी 2018 की प्रात: 06 बजे से लागू है, जो 15 मार्च 2018 की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक लागू रहेगी ।
10 फरवरी को लोक अदालत
मेरठ। जनपद न्यायाधीश आलोक सक्सेना ने बताया कि 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन सामान्य को आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालयों में लंबित वाद जैसे सिविल वाद, फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत वाद के अलावा सभी तरह के वादों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
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15 मार्च तक प्रभावी रहेगी धारा 144
मेरठ। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली रंग के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाआें को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 दिनांक 01 फरवरी 2018 की प्रात: 06 बजे से लागू है, जो 15 मार्च 2018 की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक लागू रहेगी ।
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10 फरवरी को लोक अदालत
मेरठ। जनपद न्यायाधीश आलोक सक्सेना ने बताया कि 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन सामान्य को आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालयों में लंबित वाद जैसे सिविल वाद, फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत वाद के अलावा सभी तरह के वादों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
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