{"_id":"595bf8b54f1c1bae688b46b5","slug":"161499199669-meerut-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जीएसटी के पहले रिटर्न के लिए एक माह की मोहलत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जीएसटी के पहले रिटर्न के लिए एक माह की मोहलत
Updated Wed, 05 Jul 2017 01:51 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मेरठ। जीएसटी के पहले रिटर्न को भरने के लिए पंजीकृत व्यापारियों को एक माह की मोहलत मिल गई है। पहले यह रिटर्न 10 अगस्त को भरना था, मगर अब10 सितंबर को भरना होगा।
जीएसटी में पंजीकृत हर कारोबारी को हर माह तीन रिटर्न भरने होंगे। महीने की 10, 15 और 20 तारीख को इन्हें दाखिल किया जाएगा। हर महीने की एक से 10 तारीख तक जीएसटीएन-एक फार्म में पिछले माह की बिक्री की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। 11 तारीख को सत्यापन करके अपलोड करना होगा। इसी तरह सत्यापन करके जीएसटीएन-दो फार्म में पिछले माह की खरीद की ऑनलाइन एंट्री प्रत्येक माह की 11 से 15 तारीख तक करनी होगी। इसकेअलावा 16 तारीख को सत्यापन करके यह देखना होगा कि की गई खरीद की सारी इनवॉइस जीएसटीएन-दो में दिख रही है या नहीं। अगर नहीं दिख रही होगी तो व्यापारी को छूटी हुई इनवॉइस की पूरी डिटेल भरनी जरूरी होगी। इस संबंध में राज्य वस्तुु एवं सेवा कर (वाणिज्य कर) के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने पंजीकृत कारोबारियों को रिटर्न भरने में एक माह की राहत दी है।
किसी का नाम गलत तो किसी का पैन सही नहीं
मेरठ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में किसी का नाम गलत तो किसी को पैन सही नहीं भरा गया है। ऐसी शिकायतें हेल्प डेस्क के पास आ रही हैं। कारोबारियों को जीएसटी पोर्टल पर इकनॉलेजमेंट (अभिस्वीकृति) देखने के बाद इसका पता चल रहा है। मंगलवार को भी रजिस्ट्रेशन और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए वस्तु एवं सेवा कर कार्यालयों में पहुंचे या फोन पर इस संबंध में जानकारी की। इनमें कई लोग ऐसे थे जिनकेरजिस्ट्रेशन में खामी थी। उनका कहना था कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त पूरी सावधानी बरती थी। इस संबंध में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका निस्तारण कराया जा रहा है।
विज्ञापन
खास बात
- पहले भरनी थी रिटर्न 10 अगस्त को, अब 10 सितंबर को
- जीएसटी (वाणिज्य कर) के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया
विज्ञापन
जीएसटी में पंजीकृत हर कारोबारी को हर माह तीन रिटर्न भरने होंगे। महीने की 10, 15 और 20 तारीख को इन्हें दाखिल किया जाएगा। हर महीने की एक से 10 तारीख तक जीएसटीएन-एक फार्म में पिछले माह की बिक्री की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। 11 तारीख को सत्यापन करके अपलोड करना होगा। इसी तरह सत्यापन करके जीएसटीएन-दो फार्म में पिछले माह की खरीद की ऑनलाइन एंट्री प्रत्येक माह की 11 से 15 तारीख तक करनी होगी। इसकेअलावा 16 तारीख को सत्यापन करके यह देखना होगा कि की गई खरीद की सारी इनवॉइस जीएसटीएन-दो में दिख रही है या नहीं। अगर नहीं दिख रही होगी तो व्यापारी को छूटी हुई इनवॉइस की पूरी डिटेल भरनी जरूरी होगी। इस संबंध में राज्य वस्तुु एवं सेवा कर (वाणिज्य कर) के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने पंजीकृत कारोबारियों को रिटर्न भरने में एक माह की राहत दी है।
विज्ञापन
किसी का नाम गलत तो किसी का पैन सही नहीं
मेरठ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में किसी का नाम गलत तो किसी को पैन सही नहीं भरा गया है। ऐसी शिकायतें हेल्प डेस्क के पास आ रही हैं। कारोबारियों को जीएसटी पोर्टल पर इकनॉलेजमेंट (अभिस्वीकृति) देखने के बाद इसका पता चल रहा है। मंगलवार को भी रजिस्ट्रेशन और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए वस्तु एवं सेवा कर कार्यालयों में पहुंचे या फोन पर इस संबंध में जानकारी की। इनमें कई लोग ऐसे थे जिनकेरजिस्ट्रेशन में खामी थी। उनका कहना था कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त पूरी सावधानी बरती थी। इस संबंध में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका निस्तारण कराया जा रहा है।
विज्ञापन
खास बात
- पहले भरनी थी रिटर्न 10 अगस्त को, अब 10 सितंबर को
- जीएसटी (वाणिज्य कर) के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया