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ऑपरेशन ‘थंडरस्टॉर्म’ में एक गिरफ्तार
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ऑपरेशन ‘थंडरस्टॉर्म’ में एक गिरफ्तार
मेरठ। समर सीजन में पर्सनल आईडी बनाकर तत्काल टिकट बुक कर रहे दलालों पर रेलवे सुरक्षा बल ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन ‘थंडरस्टॉर्म’ में मेरठ से भी एक एजेंट शास्त्रीनगर निवासी अतुल गुप्ता को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है।
इस ऑपरेशन के तहत ऐसे दलालों को पकड़ना है जो फर्जी आईडी बनाकर कंफर्म टिकट बुक कर रहे हैं। पूरे देश में रेलवे ने एक साथ अभियान चलाया। मुख्यालय से आए आदेश के बाद स्थानीय आरपीएफ भी हरकत में आ गई। दिल्ली डिविजन में मेरठ होने के बाद रेलवे की खुफिया एजेंसियों को यहां भी सतर्क कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार मेरठ के अन्य स्थानों पर भी तत्काल टिकट के समय दलाल सक्रिय हो गए हैं। जिससे समर सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर टिकटों की दलाली की जा रही है। आरपीएफ प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी अतुल गुप्ता के खिलाफ रेलवे एक्ट-143 में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस एक्ट में रेलवे टिकटों का अवैध व्यापार करने का आरोपी बनाया जाता है। इसमें तीन साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है।
एजेंट को तत्काल की इजाजत नहीं
आईआरसीटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि एजेंट को तत्काल टिकट करने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि, कुछ एजेंट पर्सनल आईडी से तत्काल टिकट के समय रेलवे टिकट बुक करते हैं जो कि रेलवे एक्ट के अंतर्गत आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पूरे देश में कार्रवाई की है।
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मेरठ। समर सीजन में पर्सनल आईडी बनाकर तत्काल टिकट बुक कर रहे दलालों पर रेलवे सुरक्षा बल ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन ‘थंडरस्टॉर्म’ में मेरठ से भी एक एजेंट शास्त्रीनगर निवासी अतुल गुप्ता को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है।
इस ऑपरेशन के तहत ऐसे दलालों को पकड़ना है जो फर्जी आईडी बनाकर कंफर्म टिकट बुक कर रहे हैं। पूरे देश में रेलवे ने एक साथ अभियान चलाया। मुख्यालय से आए आदेश के बाद स्थानीय आरपीएफ भी हरकत में आ गई। दिल्ली डिविजन में मेरठ होने के बाद रेलवे की खुफिया एजेंसियों को यहां भी सतर्क कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार मेरठ के अन्य स्थानों पर भी तत्काल टिकट के समय दलाल सक्रिय हो गए हैं। जिससे समर सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर टिकटों की दलाली की जा रही है। आरपीएफ प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी अतुल गुप्ता के खिलाफ रेलवे एक्ट-143 में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस एक्ट में रेलवे टिकटों का अवैध व्यापार करने का आरोपी बनाया जाता है। इसमें तीन साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है।
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एजेंट को तत्काल की इजाजत नहीं
आईआरसीटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि एजेंट को तत्काल टिकट करने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि, कुछ एजेंट पर्सनल आईडी से तत्काल टिकट के समय रेलवे टिकट बुक करते हैं जो कि रेलवे एक्ट के अंतर्गत आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पूरे देश में कार्रवाई की है।
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