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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बिना हेलमेट 500 और रॉन्ग साइड 2500 रुपये देना होगा जुर्माना

Sat, 15 Jun 2019 02:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Sat, 15 Jun 2019 02:00 AM IST
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Meerut People now have to penalty on breaking traffic rules without helmet and wrong side
traffic rules
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब वाहन चालकों को अच्छी खासी रकम बतौर जुर्माना भरनी पड़ेगी। शासन के निर्देश पर बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने पर पांच सौ रुपये का चालान कटेगा। वहीं रॉन्ग साइड वाहन चलाने या खतरनाक ढंग से दौड़ाने पर चालन 2500 रुपये का होगा। यातायात निदेशालय ने चालान की बढ़ी दर लागू करने के निर्देश दिए हैं। मेरठ पुलिस ने सात जून से बढ़ी दरों से शमन शुल्क वसूलना भी शुरू कर दिया।
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एसपी ट्रैफिक संजीव बाजपेई ने बताया कि मोटर अधिनियम 1988 की धारा 200(1) के तहत अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना की राशि बढ़ाई गई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने में पहली बार जितनी धनराशि का चालान कटेगा। यदि दोबारा ट्रैफिक नियम तोड़ा तो दोगुनी धनराशि चालान में देनी होगी।
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अन्य व्यक्ति को डीएल देना, बिना रजिट्रेशन वाहन चलाना, वाहन चलाते समय हेडफोन का प्रयोग, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाना, तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, रांग साइड वाहन चलाना और अन्य ट्रैफिक नियम तोड़ने पर शुल्क राशि बढ़ाई गई है।
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अपराध का प्रकार शुल्क राशि
रॉन्ग साइड वाहन चलाना 2500
बिना हेलमेट दो पहिया वाहन 500
दो पहिया वाहन पर तीन सवारी 300
खतरनाक ढंग से वाहन चलाना 2500

प्रदूषण 2500
चार पहिया वाहन पर बिना सीट बेल्ट 500
बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना 5000

एक करोड़ का शमन शुल्क
ट्रैफिक पुलिस ने 2017 में करीब 56 हजार दो पहिया वाहनों की चेकिंग की। इनमें 23,207 दो पहिया वाहन चालकों के चालान हेलमेट न पहनने के कारण काटे। वहीं 2018 में 61 हजार वाहनों की चेकिंग की गई। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों की संख्या 26 हजार थी। ट्रैफिक पुलिस ने साल 2018 में एक करोड़ रुपये से अधिक का शमन शुल्क वसूला। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि प्रत्येक दिन 350 से 470 वाहनों के चालान मौजूद समय में किए जा रहे हैं।

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