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पुलिस चौकी फूंकने के आरोपी योगेश वर्मा की जमानत अर्जी खारिज
Updated Thu, 17 May 2018 02:16 AM IST
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मेरठ। जेल में बंद बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा की जमानत याचिका को अपर जिला जज-2 मानवेंद्र सिंह ने बुधवार को खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बीती दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की शोभापुर पुलिस चौकी फूंकने और शोभापुर क्षेत्र के अलावा बाईपास पर लूटपाट, आगजनी, गोलीबारी कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में बसपा नेता योगेश वर्मा सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसका मुकदमा इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा दीपक शर्मा ने दर्ज कराया था। इस मुकदमे में योगेश वर्मा की तरफ से जमानत अर्जी एडीजे कोर्ट संख्या-2 में दाखिल की गई। जिसका सरकारी वकील संदीप सैनी ने विरोध किया। एडीजे मानवेंद्र सिंह ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार बीती दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की शोभापुर पुलिस चौकी फूंकने और शोभापुर क्षेत्र के अलावा बाईपास पर लूटपाट, आगजनी, गोलीबारी कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में बसपा नेता योगेश वर्मा सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसका मुकदमा इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा दीपक शर्मा ने दर्ज कराया था। इस मुकदमे में योगेश वर्मा की तरफ से जमानत अर्जी एडीजे कोर्ट संख्या-2 में दाखिल की गई। जिसका सरकारी वकील संदीप सैनी ने विरोध किया। एडीजे मानवेंद्र सिंह ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।