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हत्यारे जीजा समेत दो को उम्रकैद, अर्थदंड
Updated Thu, 01 Feb 2018 02:20 AM IST
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मेरठ। जानी में छह साल पहले हुए प्रवीन हत्याकांड के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए एडीजे-9 गुरप्रीत सिंह बावा ने आजीवन कारावास और 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। इनमें एक हत्यारा मृतक युवक का जीजा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना जानी में मुकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 27 जनवरी 2012 को वह ग्राम भूपगढ़ी से जानी के लिये बाइक से जा रहा था। उसके आगे ही उसका भतीजा प्रवीन उर्फ मंगल भी दूसरी बाइक से जा रहा था। इस दौरान बाइक से आए ओमवीर और सुनील ने प्रवीन की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। इस मुकदमे में पुलिस ने जांच करके मृतक प्रवीन के जीजा ओमवीर पुत्र ईश्वर सिंह व ओमवीर के साथी सुनील पुत्र भूप सिंह (दोनों निवासी फतेहपुरी पूठी थाना बिनौली, बागपत) के खिलाफ चार्जशीट दी थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज-9 गुरप्रीत सिंह बावा के न्यायालय में सरकारी वकील पराग सक्सेना ने 12 गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने ओमवीर और सुनील को सजा सुनाते हुए अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना जानी में मुकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 27 जनवरी 2012 को वह ग्राम भूपगढ़ी से जानी के लिये बाइक से जा रहा था। उसके आगे ही उसका भतीजा प्रवीन उर्फ मंगल भी दूसरी बाइक से जा रहा था। इस दौरान बाइक से आए ओमवीर और सुनील ने प्रवीन की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। इस मुकदमे में पुलिस ने जांच करके मृतक प्रवीन के जीजा ओमवीर पुत्र ईश्वर सिंह व ओमवीर के साथी सुनील पुत्र भूप सिंह (दोनों निवासी फतेहपुरी पूठी थाना बिनौली, बागपत) के खिलाफ चार्जशीट दी थी।
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इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज-9 गुरप्रीत सिंह बावा के न्यायालय में सरकारी वकील पराग सक्सेना ने 12 गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने ओमवीर और सुनील को सजा सुनाते हुए अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।
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