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आज रिटर्न भूल न जाना, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

Tue, 09 Jan 2018 07:41 PM IST
Updated Tue, 09 Jan 2018 07:41 PM IST
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आज रिटर्न भूल न जाना, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना
मेरठ। जीएसटी के तहत जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने की बुधवार को आखिरी तारीख है। रिटर्न न भरने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले इस रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बीती 31 दिसंबर थी। वित्त मंत्रालय ने पहले ही वाणिज्य कर कार्यालय को सूचित करते हुए अफसरों को हिदायत दी थी कि वे कारोबारियों को जागरूक करें।
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ऐसे करदाता जिनका कुल सालाना टर्नओवर डेढ़ करोड़ से अधिक है, उन्हें मासिक आधार पर रिटर्न फाइल करना है। पहला जीएसटीआर-1 रिटर्न 10 जनवरी तक भरना है। इसमें जुलाई से लेकर अक्तूबर 2017 तक की खरीद और बिक्री का विवरण कारोबारियों को देना होगा। दरअसल, पिछले दिनों व्यापारियों ने जीएसटीआर-1 भरने के दौरान जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसके बाद व्यापारी संगठनों की मांग पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटीआर-1 रिटर्न को स्थगित कर दिया गया था। साथ ही बाद में इस संबंध में तारीखें तय करने की घोषणा की थी।
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वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया कि इसी के तहत जीएसटी का पहला रिटर्न (जीएसटीआर-1) भरने की तारीखें काउंसिल ने तय कर दी थीं। जीएसटी में पंजीकृत कारोबारी और सेवाप्रदाता को प्रारूप-3 बी पहले की तरह हर माह की 20 तारीख को दाखिल करना होगा।
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जीएसटीआर-1 भरने की तारीख
जुलाई-अक्तूबर 2017 10 जनवरी 2018
नवंबर 2017 10 जनवरी 2018
आगामी रिटर्न भरने की तारीखें
दिसंबर 2017 10 फरवरी 2018
जनवरी 2018 10 मार्च 2018
फरवरी 2018 10 अप्रैल 2018
मार्च 2018 10 मई 2018
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जीएसटीआर-2, 3 रिटर्न की तारीखों पर चल रहा विचार
जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 फिलहाल 31 मार्च 2018 तक स्थगित हैं। जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए जीएसटीआर-2 एवं जीएसटीआर-3 फाइल करने की समय अवधि पर जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित एक कमेटी विचार कर रही है।
विलंब शुल्क घटा
वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर पीपी सिंह ने बताया कि समाधान वाले व्यापारियों का जुलाई से सितंबर 2017 तक का रिटर्न 24 दिसंबर तक दाखिल करना था। इसमें विलंब शुल्क 50 रुपये प्रतिदिन देना है, जबकि निल रिटर्न वाले कारोबारियों का विलंब शुल्क अब सिर्फ 20 रुपये प्रतिदिन लगेगा।

ई-वे बिल एक फरवरी से
एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार या इससे अधिक मूल्य का माल लाने और ले जाने पर केंद्रीय ई-वे बिल-1 लगाया जाना अनिवार्य है। यह ई-वे बिल एक फरवरी 2018 से लागू होगा।

खास बातें:
- बिना जुर्माना जीएसटीआर-1 भरने की अंतिम तारीख 10 जनवरी
- अफसरों को दिए गए थे कारोबारियों को जागरूक करने के निर्देश
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