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जीएसटी: मैन्युअल दाखिल की जाएगी अपील
Updated Mon, 04 Dec 2017 02:06 AM IST
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मेरठ। जीएसटी पोर्टल पर अभी ऑनलाइन अपील दाखिल करने की व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। जिसके चलते राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) मुख्यालय ने मैन्युअली अपील दाखिल करने की व्यवस्था की है।
प्रत्येक अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में अपील पंजीकृत करने के लिए एक पुस्तिका रखी जाएगी, इसमें पंजीकृत अपीलों का क्रमांक एवं विवरण अंकित किया जाएगा। अपील की प्रक्रिया जीएसटी के प्रावधानों के तहत ही होगी। लेकिन अंतर यह होगा कि सभी काम ऑनलाइन होने के बजाय मैन्युअल होंगे, यानी कार्यालय जाना पड़ेगा। इस संबंध में एसजीएसटी के कमिश्नर ने प्रदेश के सभी जोनल कार्यालयों में अपील करने की प्रक्रिया का प्रारूप जारी किया है।
एसजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर पीपी सिंह ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश एसजीएसटी अधिनियम धारा 107 (1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी एडिशनल कमिश्नर अपील होंगे। इनके समक्ष अपील प्रारूप (फार्म एपीएल-01) में सभी जरूरी प्रपत्रों की प्रतियां मैन्युअली दाखिल की जाएंगी। हस्ताक्षर और सत्यापन के अलावा अपील प्राप्ति की रसीद भी मैन्युअली ही दी जाएगी। अपील दाखिल करने के सात दिनों के अंदर अपीलकर्ता की ओर से संबंधित आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल करने पर अपीलीय प्राधिकारी एडिशनल कमिश्नर के यहां से अपील को पंजीकृत करते हुए प्रारूप एपीएल-02 में अपील दाखिल करने की अंतिम रसीद मैन्युअली जारी की जाएगी। हालांकि उन्होंने बताया कि जीएसटी पोर्टल पर अपील दाखिल करने की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी।
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खास बातें
- अभी मैन्युअल दाखिल की जाएगी अपील
- जीएसटी पोर्टल पर शुरू नहीं हो सकी व्यवस्था
- कमिश्नर ने सभी जोनल कार्यालयों को भेजे निर्देश
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प्रत्येक अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में अपील पंजीकृत करने के लिए एक पुस्तिका रखी जाएगी, इसमें पंजीकृत अपीलों का क्रमांक एवं विवरण अंकित किया जाएगा। अपील की प्रक्रिया जीएसटी के प्रावधानों के तहत ही होगी। लेकिन अंतर यह होगा कि सभी काम ऑनलाइन होने के बजाय मैन्युअल होंगे, यानी कार्यालय जाना पड़ेगा। इस संबंध में एसजीएसटी के कमिश्नर ने प्रदेश के सभी जोनल कार्यालयों में अपील करने की प्रक्रिया का प्रारूप जारी किया है।
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एसजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर पीपी सिंह ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश एसजीएसटी अधिनियम धारा 107 (1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी एडिशनल कमिश्नर अपील होंगे। इनके समक्ष अपील प्रारूप (फार्म एपीएल-01) में सभी जरूरी प्रपत्रों की प्रतियां मैन्युअली दाखिल की जाएंगी। हस्ताक्षर और सत्यापन के अलावा अपील प्राप्ति की रसीद भी मैन्युअली ही दी जाएगी। अपील दाखिल करने के सात दिनों के अंदर अपीलकर्ता की ओर से संबंधित आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल करने पर अपीलीय प्राधिकारी एडिशनल कमिश्नर के यहां से अपील को पंजीकृत करते हुए प्रारूप एपीएल-02 में अपील दाखिल करने की अंतिम रसीद मैन्युअली जारी की जाएगी। हालांकि उन्होंने बताया कि जीएसटी पोर्टल पर अपील दाखिल करने की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी।
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खास बातें
- अभी मैन्युअल दाखिल की जाएगी अपील
- जीएसटी पोर्टल पर शुरू नहीं हो सकी व्यवस्था
- कमिश्नर ने सभी जोनल कार्यालयों को भेजे निर्देश