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बीओटी ठेकेदारों को हाईकोर्ट से राहत

Thu, 26 Jul 2018 02:24 AM IST
Updated Thu, 26 Jul 2018 02:24 AM IST
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बीओटी ठेकेदारों को हाईकोर्ट से राहत
बीओटी के ठेकेदारों को हाईकोर्ट से राहत
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मेरठ। बीओटी के 17 चौराहों के ठेके को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हालांकि अभी यह राहत नौ अगस्त तक ही बताई जा रही है। हाईकोर्ट में नौ अगस्त को इस मामले पर फिर सुनाई होगी। न्यायालय के इस निर्णय से बीओटी ठेकेदार ने राहत की सांस ली है।

हीरा एडवरटाइजिंग एजेंसी ने सिविल कोर्ट से राहत न मिलने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय में पहले से ही आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने केविएट डाली हुई थी। जिसमें आरटीआई कार्यकर्ता का कहना था कि नगर निगम प्रशासन ने गलत तरीके से बीओटी ठेकों का नवीनीकरण कर दिया है। इस व्यवस्था को ई-टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाए। लोकेश खुराना ने बताया कि 25 जुलाई को हाईकोर्ट में केविएट पर सुनवाई थी। न्यायालय में नगर निगम के दो वकील खड़े हो गए, जो आपस में भिड़ गए। जिसपर न्यायालय ने हीरा एडवरटाइजिंग एजेंसी को नौ अगस्त तक के लिए स्टे जारी कर दिया। इनका यह भी कहना है कि वह नौ अगस्त को फिर से पूरे तथ्यों के साथ हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।
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