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अतुल प्रधान की जमानत अर्जी पर 24 को सुनवाई
Updated Thu, 18 Jan 2018 02:49 AM IST
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मेरठ। सपा नेता अतुल प्रधान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए जिला जज न्यायालय ने 24 जनवरी की तिथि नियत की है।
समाजवादी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतुल प्रधान पर चल रहे 13 मुकदमों में वारंट जारी हो चुके थे। जिसके चलते अतुल प्रधान ने मंगलवार को एसीेजेएम-10 नीरज बख्शी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए अतुल प्रधान को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अधिवक्ता गगन राणा ने बुधवार को न्यायालय जिला जज में अतुल प्रधान की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की। जिस पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख नियत कर दी गयी। अधिवक्ता गगन राणा ने बताया कि थाना भावनपुर व इंचौली के तीन मामलों में तलब करने के लिए भी अतुल प्रधान की तरफ से अर्जी दी गयी है। जिस पर एसीजेएम कोर्ट संख्या-8 रोहित सिंह ने थाना इंचैली के मामले में तथा एसीजेएम-09 आलोक यादव ने थाना भावनपुर के मामले में बृहस्पतिवार के लिए तलब किया है।
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समाजवादी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतुल प्रधान पर चल रहे 13 मुकदमों में वारंट जारी हो चुके थे। जिसके चलते अतुल प्रधान ने मंगलवार को एसीेजेएम-10 नीरज बख्शी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए अतुल प्रधान को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अधिवक्ता गगन राणा ने बुधवार को न्यायालय जिला जज में अतुल प्रधान की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की। जिस पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख नियत कर दी गयी। अधिवक्ता गगन राणा ने बताया कि थाना भावनपुर व इंचौली के तीन मामलों में तलब करने के लिए भी अतुल प्रधान की तरफ से अर्जी दी गयी है। जिस पर एसीजेएम कोर्ट संख्या-8 रोहित सिंह ने थाना इंचैली के मामले में तथा एसीजेएम-09 आलोक यादव ने थाना भावनपुर के मामले में बृहस्पतिवार के लिए तलब किया है।