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बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूलों में नहीं मिलेगा प्रवेश
Updated Fri, 13 Apr 2018 02:36 AM IST
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बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं मिलेगा स्कूलों में प्रवेश
मेरठ। जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश चौधरी ने बृहस्पतिवार को सीबीएसई और आईसीएसई समेत सभी स्कूलों, आरटीओ को सड़क सुरक्षा समिति के तहत 11 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए हैं। इसमें वाहनों पर आने वाले विद्यार्थियों को बिना हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूलों में प्रवेश देने को मना किया गया है। साथ ही पैरेंट्स टीचर मीटिंग में ट्रैफिक के अधिकारियों को भी सम्मिलित किए जाने की बात कही है।
आरटीओ के लिए निर्देश हैं कि विद्यालयों के लिए चलने वाले परमिटशुदा वैद्य वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाए। साथ ही उनके प्रपत्र चेक किए जाएं। चालक और परिचालकों के आधार कार्ड विद्यालय में जमा कराए जाएं व इनके फोन नंबर संबंधित वाहनों-विद्यालय में बोर्ड लगाकर डिस्पले कराए जाएं। वाहनों में क्षमता से अधिक विद्यार्थी लाए ले जाए जाते हैं। इसके लिए डेली डायरी द्वारा उनके अभिभावकों को सुरक्षा एवं सुविधा के लिए सूचित किया जाए। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय में संचालित होने वाले वाहनों की जांच परिवहन विभाग के अलावा अपने-अपने क्षेत्र में यातायात पुलिस द्वारा भी अनिवार्य रूप से की जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि इस संबंध में कमिश्नर की अध्यक्षता में 27 फरवरी को मंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें इस संबंध में निर्देशित किया गया था। इसके अनुपालन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
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मेरठ। जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश चौधरी ने बृहस्पतिवार को सीबीएसई और आईसीएसई समेत सभी स्कूलों, आरटीओ को सड़क सुरक्षा समिति के तहत 11 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए हैं। इसमें वाहनों पर आने वाले विद्यार्थियों को बिना हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूलों में प्रवेश देने को मना किया गया है। साथ ही पैरेंट्स टीचर मीटिंग में ट्रैफिक के अधिकारियों को भी सम्मिलित किए जाने की बात कही है।
आरटीओ के लिए निर्देश हैं कि विद्यालयों के लिए चलने वाले परमिटशुदा वैद्य वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाए। साथ ही उनके प्रपत्र चेक किए जाएं। चालक और परिचालकों के आधार कार्ड विद्यालय में जमा कराए जाएं व इनके फोन नंबर संबंधित वाहनों-विद्यालय में बोर्ड लगाकर डिस्पले कराए जाएं। वाहनों में क्षमता से अधिक विद्यार्थी लाए ले जाए जाते हैं। इसके लिए डेली डायरी द्वारा उनके अभिभावकों को सुरक्षा एवं सुविधा के लिए सूचित किया जाए। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय में संचालित होने वाले वाहनों की जांच परिवहन विभाग के अलावा अपने-अपने क्षेत्र में यातायात पुलिस द्वारा भी अनिवार्य रूप से की जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि इस संबंध में कमिश्नर की अध्यक्षता में 27 फरवरी को मंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें इस संबंध में निर्देशित किया गया था। इसके अनुपालन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
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