फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Two sentenced to seven years

दो को सात वर्ष की सजा

Sat, 06 Jun 2015 11:46 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ Updated Sat, 06 Jun 2015 11:46 PM IST
विज्ञापन
Two sentenced to seven years
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने हत्या के प्रयास मामले में दो दोषियों को सात वर्ष की सजा के साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है।
विज्ञापन



मामले के अनुसार चिस्ती पट्टी गांव निवासी सूर्यभान चौहान पुत्र रामेश्वर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें नाजोपट्टी खैराबाद निवासी मेराज व सोहराब पुत्रगण बहाल को आरोपी बनाया गया। वादी का आरोप था कि उसके भतीजे अशोक कुमार और श्यामू चौहान की दूकान चिस्टी पट्टी के पास है।
विज्ञापन



 दूकान से आरोपियों ने वादी का मोबाइल और तीन हजार रुपये चुरा लिया था। जिसकी सूचना कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना में दी गई थी। इसी को लेकर 22 जुलाई 2009 को आरोपियों ने दूकान पर आकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिससे अशोक की गर्दन कट गई जबकि श्यामू गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन



 पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। एडीजीसी रामहरि चौहान व दयाशंकर राय ने कुल दस गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। एडीजे ने दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपियों मेराज और सोहराब को दोषी पाते हुए हत्या के प्रयास में सात वर्ष की सजा सुनाई।


 वहीं गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में मेराज को आयुध अधिनियम में एक वर्ष की सजा के साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed