फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Two sentenced to 20 years in gang rape case

सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो को बीस-बीस साल की सजा

Thu, 06 Aug 2020 10:00 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2020 10:00 PM IST
विज्ञापन
Two sentenced to 20 years in gang rape case
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक रामराज ने सामूहिक दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में नामजद दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 20- 20 साल की सजा के साथ ही 22- 22 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है ।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, हलधरपुर थाना क्षेत्र की पीडिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। पीड़िता का कथन है कि आरोपीगण मधुबन थाना क्षेत्र के धर्मपुर देवार टाडी गांव निवासी जयनाथ चौहान और बहराइच जनपद के शाहपुर मोतीपुर निवासी राजू कुमार चौहान ने मिलकर 10 अप्रैल 2016 की रात्रि में शराब के नशे में उसके घर में घुस कर उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने जयनाथ चौहान और राजू कुमार चौहान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर बाद विवेचना आरोपपत्र कोर्ट मे प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से आठ गवाहों को पेश किया। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण जयनाथ चौहान और राजू कुमार चौहान को सामूहिक दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को गैंगरेप के मामले में 20-20 वर्ष की सजा के साथ ही 22-22 हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed