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गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो की जमानत खारिज

Fri, 17 Jul 2020 10:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2020 10:57 PM IST
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Two of the bail dismissed in the Gangster Act case
मऊ । विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद में गैंगेस्टर एक्ट के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया । न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार थानाध्यक्ष सरायलखंसी की तहरीर पर 13 फरवरी 20 को गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें रानीपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी पीयूष सिंह पुत्र बेचन सिंह को नामजद किया गया। मामले में आरोपी पीयूष सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष कोपागंज विनय कुमार सिंह की तहरीर पर 14 नवंबर 2019 को गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें कोपागंज थाना क्षेत्र के कोपाकोहना निवासी मृत्युंजय गिरी पुत्र अर्जुन गिरी को आरोपी बनाया। मामले में आरोपी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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