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Mau News: हत्या के मामले में तीन आरोपी दोष मुक्त
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 नीलम ढाका ने 16 वर्षीय ज्योति सिंह की हत्या के मामले में नामजद तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, बहरामपुर गांव निवासिनी वादिनी मुकदमा सरोज सिंह की 16 वर्षीय लड़की ज्योति सिंह की 26 फरवरी 2009 को घर में घुसकर उसकी हत्या कर शव को रस्सी के सहारे लटका दिया गया। वादिनी की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना मधुबन थाना क्षेत्र के चमडी गिरधरपुर हसनपुर गांव निवासी रविंद्र उर्फ राघवेंद्र उर्फ कंठी यादव, बहरामपुर गांव निवासी राम मिलन यादव और विकास मल्ल के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीसी फौजदारी ने कुल सात गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा।एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण रविंद्र उर्फ राघवेंद्र उर्फ कंठी यादव, राम मिलन यादव और विकास मल्ल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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अभियोजन के अनुसार, बहरामपुर गांव निवासिनी वादिनी मुकदमा सरोज सिंह की 16 वर्षीय लड़की ज्योति सिंह की 26 फरवरी 2009 को घर में घुसकर उसकी हत्या कर शव को रस्सी के सहारे लटका दिया गया। वादिनी की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना मधुबन थाना क्षेत्र के चमडी गिरधरपुर हसनपुर गांव निवासी रविंद्र उर्फ राघवेंद्र उर्फ कंठी यादव, बहरामपुर गांव निवासी राम मिलन यादव और विकास मल्ल के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
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कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीसी फौजदारी ने कुल सात गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा।एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण रविंद्र उर्फ राघवेंद्र उर्फ कंठी यादव, राम मिलन यादव और विकास मल्ल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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