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कचहरी के चक्कर से बचेंगे

Sat, 23 May 2015 10:57 PM IST
ब्यूरो, मऊ, अमर उजाला
ब्यूरो, मऊ, अमर उजाला Updated Sat, 23 May 2015 10:57 PM IST
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The detour will avoid court
ट्रैफिक चालान, पुलिस एक्ट-34 , जुआ अधिनियम, जेल पंचायत, जिला पंचायत अधिनियम व सीआरपीसी की धारा 260, 61 के मामले में अब कचहरी को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तय जुर्माने को निकटतम बैंक में जमाकर वाद से छुटकारा पाया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सरल पेटी अफेंस फाइन डिपाजिट स्कीम (अपराधी न्याय निर्णय प्रणाली को और अधिक सरल, सुगम एवं समय की बचत) को आमजन तक पहुंचाने के लिए जिला जज सीएम दीक्षित की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय के सभाकक्ष में गोष्ठी का आयोजन किया गया।
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इसमें लोगों को इसके लाभ के बारे में बताया गया।
जिला जज सीएम दीक्षित ने कहा कि इस स्कीम को पहले वाराणसी, बलिया एवं कानपुर नगर मेें लागू किया गया। सफलता पर उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों मेें योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। जनता जो न्यायालय आने जाने में असमर्थ है उन लोगों के लिए यह योजना काफी लाभदायक होगी।
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इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह, अपर जिला जज राजीव गोयल, सीजीएम अली रजा ने विस्तार से योजना के बारे में बताया। इस दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रमोद कुमार सिंह सहित बार के अधिवक्ता शामिल थे। 
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