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Mau News: छेड़खानी में दोषी को सजा, जुर्माना भी लगाया
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मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं से संबंधित अपराध के पीठासीन अधिकारी काजल श्रीवास्तव ने घर में घुसकर छेड़खानी में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ ही कुल 15 सौ रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी की तहरीर पर घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। मामले में मऊ कुबेर गांव निवासी श्याम नरायन राजभर के विरुद्ध पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने श्याम नारायन राजभर को छेड़खानी में दोषी पाया।
गोवध मेंं दोषी मिलने पर सजा और जुर्माना
मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका आजाद ने बुधवार को गोवध अधिनियम और पशुक्रूरता अधिनियम के मामले में नामजद 4 आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाया। अभियोजन के अनुसार सुरेश यादव, देवनंदन, शेषनाथ यादव, रामकिशुन पुत्र रामवृक्ष यादव को आरोपी बनाया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा, जहां न्यायालय में दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण सुरेश यादव,देवनंदन, शेषनाथ यादव और रामकिशुन यादव को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद सभी को उनके द्धारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ ही कुल 1550-1550 रुपये अर्थदंड लगाया।
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गोवध मेंं दोषी मिलने पर सजा और जुर्माना
मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका आजाद ने बुधवार को गोवध अधिनियम और पशुक्रूरता अधिनियम के मामले में नामजद 4 आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाया। अभियोजन के अनुसार सुरेश यादव, देवनंदन, शेषनाथ यादव, रामकिशुन पुत्र रामवृक्ष यादव को आरोपी बनाया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा, जहां न्यायालय में दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण सुरेश यादव,देवनंदन, शेषनाथ यादव और रामकिशुन यादव को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद सभी को उनके द्धारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ ही कुल 1550-1550 रुपये अर्थदंड लगाया।
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