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Mau News: नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को जमानत नहीं मिली

Sat, 08 Jun 2024 02:56 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 08 Jun 2024 02:56 AM IST
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The accused in raping a minor did not get bail
मऊ। विशेष जज पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगाने तथा उससे दुष्कर्म, मारपीट और धमकी के मामले में आरोपी रजनीश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजन विमल श्रीवास्तव, प्रवीण मिश्रा और रामचंद्र चौहान का पक्ष सुनने तथा केस डायरी के अवलोकन के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। लड़की के पिता ने कहा कि आरोपी ने 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को 11 जुलाई 2023 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसी दौरान आरोपी ने मेरी बेटी से दुष्कर्म किया। उसे मारापीटा और धमकी दी। मामले में आरोपी बिहार के पटना के विक्रम थाना क्षेत्र के अखितियारपुर निवासी रजनीश कुमार पुत्र संजीत सिंह ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी। इसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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