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मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप
Sat, 23 Feb 2019 12:10 AM IST
पवन सिंह
mau
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Published by: पवन सिंह
Updated Sat, 23 Feb 2019 12:10 AM IST
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कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर राजनितिक दलों की बैठक को संबोधित करते डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी।
- फोटो : mau
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जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता ममें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रो के निर्वाचक नामावलियों के निरंतर पुनरीक्षण के क्रम में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की कलेक्ट्रेट में हुई।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता एक जनवरी 2019 के आधार पर अर्ह छूटे हुए मतदाताओं का नाम समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के उद्देश्य से 23 फरवरी 2019 एवं 24 फरवरी को समस्त मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध रहेगी। जो व्यक्ति चाहे तो अपने नाम की जांच कर सकते हैं। सभी मतदाता अपने-अपने फोटो पहचान पत्र की जॉच करें कि मतदाता सूची में उनका नाम अंकित है, किसी भी प्रविष्ट पर कोई आपत्ति हो तो फार्म-7 भरकर नाम कटवाया जा सकता है।
18 से 19 वर्ष के मतदाताओं का अधिक से अधिक फार्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम अंकित कराएं। विशेष कैंप में छूटे हुए अर्ह महिला एवं दिव्यांग मतदाताओं का नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में अंकित कराया जाए।जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त बीएलओ को सख्त निर्देश दिया कि जिस क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम छूटने की शिकायत आएगी तो उस क्षेत्र के बीएलओ0 के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी मधुबन, अशोक कुमार, विरेन्द्र कुमार, मिन्टू कुमार, रामसोच यादव, विजय राजभर, अशोक मौर्य, अब्दुल कुद्दूस अंसारी, विरेंद्र कुमार रहे।
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जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता एक जनवरी 2019 के आधार पर अर्ह छूटे हुए मतदाताओं का नाम समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के उद्देश्य से 23 फरवरी 2019 एवं 24 फरवरी को समस्त मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध रहेगी। जो व्यक्ति चाहे तो अपने नाम की जांच कर सकते हैं। सभी मतदाता अपने-अपने फोटो पहचान पत्र की जॉच करें कि मतदाता सूची में उनका नाम अंकित है, किसी भी प्रविष्ट पर कोई आपत्ति हो तो फार्म-7 भरकर नाम कटवाया जा सकता है।
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18 से 19 वर्ष के मतदाताओं का अधिक से अधिक फार्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम अंकित कराएं। विशेष कैंप में छूटे हुए अर्ह महिला एवं दिव्यांग मतदाताओं का नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में अंकित कराया जाए।जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त बीएलओ को सख्त निर्देश दिया कि जिस क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम छूटने की शिकायत आएगी तो उस क्षेत्र के बीएलओ0 के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी मधुबन, अशोक कुमार, विरेन्द्र कुमार, मिन्टू कुमार, रामसोच यादव, विजय राजभर, अशोक मौर्य, अब्दुल कुद्दूस अंसारी, विरेंद्र कुमार रहे।
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