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Mau News: हत्या के प्रयास में सगे भाइयों सहित तीन को सात वर्ष की सजा
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मऊ। जिला एवं सत्र जज सुनील कुमार ने घर में घुसकर हत्या के प्रयास के मामले में नामजद सगे भाइयों सहित तीन को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है। दोषियों पर 27- 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि हमले में घायल अफजाल को देने का आदेश दिया। मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के प्यारेपुर मुहल्ला निवासी रेयाज अहमद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। मुहल्ले के ही फिरोज आलम और एकबाल आलम, मोहम्मद आलम ने रंजिश को लेकर 18 अप्रैल 2011 की रात्रि 9:30 बजे घर में घुस कर भतीजा अफजाल को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया। इसमें अफजाल घायल हो गया। पुलिस ने जांच की कोर्ट में चार्जशीट दायर की। न्यायालय में अभियोजन की ओर से 9 गवाहों को पेश किया गया। जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद फिरोज आलम, एकबाल आलम और मोहम्मद आलम को घर में घुसकर मारपीट, हत्या का प्रयास, गाली और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। सात साल की सजा सुनाई। घर में घुसने के मामले में पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। मारपीट और गाली देने के मामले में क्रमशः एक-एक वर्ष की सजा, धमकी देने के मामले में दो-दो वर्ष की सजा के साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के प्यारेपुर मुहल्ला निवासी रेयाज अहमद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। मुहल्ले के ही फिरोज आलम और एकबाल आलम, मोहम्मद आलम ने रंजिश को लेकर 18 अप्रैल 2011 की रात्रि 9:30 बजे घर में घुस कर भतीजा अफजाल को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया। इसमें अफजाल घायल हो गया। पुलिस ने जांच की कोर्ट में चार्जशीट दायर की। न्यायालय में अभियोजन की ओर से 9 गवाहों को पेश किया गया। जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद फिरोज आलम, एकबाल आलम और मोहम्मद आलम को घर में घुसकर मारपीट, हत्या का प्रयास, गाली और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। सात साल की सजा सुनाई। घर में घुसने के मामले में पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। मारपीट और गाली देने के मामले में क्रमशः एक-एक वर्ष की सजा, धमकी देने के मामले में दो-दो वर्ष की सजा के साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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