फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Section of Indian Civil Defense Code will remain in force till 30 September

Mau News: 30 सितंबर तक लागू रहेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा

Fri, 02 Aug 2024 11:59 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Aug 2024 11:59 PM IST
विज्ञापन
Section of Indian Civil Defense Code will remain in force till 30 September
अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जिले में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, चेहल्लुम, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, विश्वकर्मा पूजा सहित विभिन्न पर्व को सकुशल संपन्न कराने के क्रम मेें जिले में एक अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। बताया कि असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने, आपत्तिजनक भाषण को रोकने, बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा एक अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed