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मऊ: तीन मामलों में नहीं पेश हुए सदर विधायक अब्बास अंसारी

Wed, 15 Feb 2023 10:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 15 Feb 2023 10:50 PM IST
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Sadar MLA Abbas Ansari did not appear in three cases
मऊ। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और हेट स्पीच सहित तीन मामलों में बुधवार को सदर विधायक अब्बास अंसारी की पेशी सीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट में नहीं हुई। सीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने तीनों मामलों मे पेशी के लिए एक मार्च की तिथि नियत किया।
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पहला मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई आदर्श श्रीवास्तव की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें विधायक अब्बास अंसारी उनके भाई उमर अंसारी, मंसूर अंसारी सहित पांच नामजद व अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया । आरोप है कि 10 मार्च 22 को सदर विधानसभा के विजयी प्रत्याशी अब्बास अंसारी उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला, जिससे सड़क जाम हो गया। लोगों को आने जाने में परेशानी हुई । उनका यह कार्य चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है।
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दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें विधानसभा चुनाव में सुभासपा उम्मीदवार अब्बास अंसारी व उनके 100-150 समर्थकों के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। आरोप है कि 27 फरवरी को सुभासपा उम्मीदवार अब्बास अंसारी बिना अनुमति के राजाराम का पूरा से भरहू का पूरा की ओर बिना अनुमति के 5-6 गाड़ियों से 100-150 की संख्या में भीड़ एकत्र कर रोड शो कर रहे थे। जिसपर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मामले में शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने बाद विवेचना विधायक अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में भेजा।
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तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने के मामले में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि तीन मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी। पुलिस ने विवेचना मे मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है।
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