फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Report not received from police in MPMLA court, now hearing will be held on June 29

एमपीएमएलए कोर्ट में पुलिस से नहीं मिली आख्या, अब 29 जून को होगी सुनवाई

Thu, 24 Jun 2021 10:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jun 2021 10:57 PM IST
विज्ञापन
Report not received from police in MPMLA court, now hearing will be held on June 29
मुख्तार अंसारी के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले को एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में स्थानांतरित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक की ओर से दी गई अर्जी पर थाने से आख्या नहीं आई। ऐसे में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद ने मामले में थाना से आख्या तलब करते हुए सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि नियत की।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें गत दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की गैंगेस्टर कोर्ट में पेशी हुई थी। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने विवेचक की ओर से पेश की गई न्यायिक अभिरक्षा की अर्जी को स्वीकार कर गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है कि मुख्तार अंसारी मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सरकार ने ऐसे लोगों के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए एमपी एमएलए कोर्ट स्थापित की है। वर्तमान में मामले की विवेचना चल रही है। ऐसे मे मुख्तार अंसारी के मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाय। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह से अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर अपनी आपत्ति दाखिल करने के साथ ही मामले में थाने से आख्या तलब की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed