फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Provide the list of tobacco shops within 100 meters of the school to CMO

Mau News: स्कूल से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू की दुकानों की सूची सीएमओ को दें

Sun, 28 Jul 2024 01:50 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 28 Jul 2024 01:50 AM IST
विज्ञापन
Provide the list of tobacco shops within 100 meters of the school to CMO
जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार करें जिसके 100 मीटर के दायरे में तंबाकू की दुकानें आती हैं। उनकी सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को दें। यह कहना है नगर मजिस्ट्रेट विजेंद्र कुमार का। वह जनपद में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिलास्तरीय निगरानी समिति एवं सचल दल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में कोटपा अधिनियम का अनाउंसमेंट कर प्रचार-प्रसार करने के साथ खाद्य विभाग के अधिकारी तंबाकू बिक्री की दुकानों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन को प्रतिबंधित करें। नगर मजिस्ट्रेट ने शनिवार को कहा कि तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों के द्वारा किसी भी प्रकार के तंबाकू युक्त पदार्थ के विक्रय पर प्रतिबंध है। नगर मजिस्ट्रेट ने नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को निर्देशित किया कि कोटपा अधिनियम 2003 के सभी आवश्यक गतिविधियों के सफल संचालन करने के लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर काम किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed