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Mau News: दहेज उत्पीड़न के मामले में एक को दो साल की सजा
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मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं से संबंधित अपराध काजल श्रीवास्तव ने दहेज उत्पीड़न में एक को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा के साथ ही कुल 2 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एक आरोपी की मौत हो जाने के चलते उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शोएब आजमी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें शहर कोतवाली क्षेत्र के यूसुफपुरा निवासी आफताब पुत्र अब्दुल कर्रार, वशीरूनिशा को आरोपी बनाया गया। वादी ने बताया कि आरोपियों ने दहेज के लिए उसकी बहन नूरसबा को प्रताड़ित करते थे।
न्यायिक मजिस्ट्रेट में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी आफताब को दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न करने और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद प्रताड़ना के मामले में 2 वर्ष की सजा के साथ ही कुल दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। आरोपी वशीरूनिशा की मौत होने से उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।
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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शोएब आजमी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें शहर कोतवाली क्षेत्र के यूसुफपुरा निवासी आफताब पुत्र अब्दुल कर्रार, वशीरूनिशा को आरोपी बनाया गया। वादी ने बताया कि आरोपियों ने दहेज के लिए उसकी बहन नूरसबा को प्रताड़ित करते थे।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी आफताब को दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न करने और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद प्रताड़ना के मामले में 2 वर्ष की सजा के साथ ही कुल दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। आरोपी वशीरूनिशा की मौत होने से उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।
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