फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   One sentenced to eight years rigorous imprisonment in rape case

Mau News: दुष्कर्म मामले में एक को आठ वर्ष की कठोर कारावास की सजा

Sat, 06 May 2023 11:41 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 May 2023 11:41 PM IST
विज्ञापन
One sentenced to eight years rigorous imprisonment in rape case
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में आरोपी को सुनवाई के बाद शुक्रवार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे पाक्सो एक्ट के तहत 8 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा हो जाने पर 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है ।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग बहन के साथ आरोपी ने 25 अक्टूबर 2015 की रात्रि में दुष्कर्म किया। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना काछीकला गांव निवासी चंद्रशेखर सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल 6 गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी चंद्रशेखर सोनकर को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे पाक्सो एक्ट के तहत 8 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा हो जाने पर 20 हजार रुपये पीडिता को देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed