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Mau News: मारपीट और धमकी के मामले एक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा
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विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट हर्ष अग्रवाल ने मारपीट, गाली व धमकी देने के मामले में आरोपी शशांक राय को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे गाली और धमकी देने के मामले में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा, मारपीट के मामले में एक वर्ष और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के मामले में तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के शहरोज गांव का है।
अभियोजन के अनुसार शहरोज गांव निवासी मारकंडेय गोंड पुत्र स्व. पुन्नी गोंड की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें गांव के ही शशांक राय पुत्र रमाकांत राय को आरोपी बनाया। वादी का आरोप था कि 4 सितंबर 2005 को वह अपने दरवाजे के सामने था। उसी दौरान आरोपी ने उसे ईंट से प्रहार कर दिया, जिससे उसे चोट लग गई। आरोपी ने उसे गाली व धमकी दी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र नाथ राय और अखिलेश कुमार सिंह ने कुल पांच गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का अवलोकन करने के बाद आरोपी शशांक राय को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार शहरोज गांव निवासी मारकंडेय गोंड पुत्र स्व. पुन्नी गोंड की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें गांव के ही शशांक राय पुत्र रमाकांत राय को आरोपी बनाया। वादी का आरोप था कि 4 सितंबर 2005 को वह अपने दरवाजे के सामने था। उसी दौरान आरोपी ने उसे ईंट से प्रहार कर दिया, जिससे उसे चोट लग गई। आरोपी ने उसे गाली व धमकी दी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र नाथ राय और अखिलेश कुमार सिंह ने कुल पांच गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का अवलोकन करने के बाद आरोपी शशांक राय को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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