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Mau News: भाजपा के पूर्व सांसद को एक माह की कैद

Tue, 17 Jan 2023 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 17 Jan 2023 11:48 PM IST
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One month imprisonment to former BJP MP
मऊ। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने आठ साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में घोसी लोकसभा से भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर को दोषी पाते हुए मंगलवार को एक माह की कैद और एक सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सांसद ने अपील दाखिल करने का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी र्दी। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर बीस हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व दो जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। मामला मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुहम्दाबाद गोहना सुरेश कुमार सिंह की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोप था कि 20 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान घोसी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर ने बिना अनुमति के जुलूस निकाल कर शहीद चौक पर माल्यार्पण किया तथा नारेबाजी की। ऐसे में मौके पर खासी भीड जमा हो गई। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी रविंद्र प्रताप यादव ने छह गवाहों को पेश किया। एसीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर को आचार संहिता का दोषी पाया और उन्हें एक माह की सजा के साथी ही एक सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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