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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक को 11 वर्ष का कठोर कारावास

Tue, 13 Sep 2022 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Sep 2022 11:57 PM IST
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One gets 11 years rigorous imprisonment for raping a minor
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। उसे 11 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की पांच अप्रैल 2014 को सुबह घर से इंदारा बाजार गई तो वापस नहीं लौटी। वादी का आरोप था कि उसे गाजीपुर जनपद के भुडकुडा थाना क्षेत्र के माखनपुर गांव निवासी घनश्याम शादी भगा ले गया। पीडिता ने बयान में बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने सात गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी घनश्याम को दोषी पाते हुए 11 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया।
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