फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   One 11 months imprisonment in NDPS Act, two thousand rupees fine

एनडीपीएस एक्ट में एक 11 माह की सजा, दो हजार रूपया अर्थदंड लगा

Tue, 21 Sep 2021 11:44 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 21 Sep 2021 11:44 PM IST
विज्ञापन
One 11 months imprisonment in NDPS Act, two thousand rupees fine
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो आसिफ इकबाल रिजवी ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 11 माह की सजा के साथ ही दो हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। बताया की अर्थदंड न देने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार कोतवाली मुहम्दाबाद गोहना में तैनात एसआई अजय कुमार सिंह की तहरीर पर 7 अक्तूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप है कि जमीन बरामदपुर निवासी मोहम्मद आमिर के पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान 1 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया। इस आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने एक गवाह को पेश कर अपना पक्ष रखा। इस दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। एडीजे ने आरोपी मोहम्मद आमिर को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा का निर्णय सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed