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जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकनपत्रों की बिक्री शुरु
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मऊ। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत नियमावली 1994 के नियम-5 (2) में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाना है। निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह बंसल ने जिला पंचायत निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है।
उन्होंने बताया है कि कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी न्यायालय के कक्ष संख्या 36 प्रथम तल कलेक्ट्रेट में 16 जून से नामांकनपत्रों की बिक्री शुरु हो गई है। नामांकनपत्र 26 जून तक पूर्वाह्न 11बजे से अपराह्न 3 बजे तक दिए जाएंगे। उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच अपराहन 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जाएगी।
उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना किसी उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक द्वारा प्रस्तर-1 में उल्लिखित अधिकारी को 29जून को पूर्वान्ह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष संख्या 36 में दी जा सकेगी। मतदान तीन जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक डीएम के न्यायालय कक्ष संख्या 36 में होगा।वहीं पर मतगणना उसी दिन दोपहर 3 बजे से होगी। डीएम ने बताया है कि सामान्य निर्वाचन के मध्य पढ़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही जारी रहेगी।
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वहीं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के अध्याय-2 नियम-6 के उप नियम- (1) के अधीन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की सूची प्रकाशित कर दी गई है। यह सूची जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय में सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी गई है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह बंसल ने दी है।
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उन्होंने बताया है कि कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी न्यायालय के कक्ष संख्या 36 प्रथम तल कलेक्ट्रेट में 16 जून से नामांकनपत्रों की बिक्री शुरु हो गई है। नामांकनपत्र 26 जून तक पूर्वाह्न 11बजे से अपराह्न 3 बजे तक दिए जाएंगे। उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच अपराहन 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जाएगी।
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उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना किसी उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक द्वारा प्रस्तर-1 में उल्लिखित अधिकारी को 29जून को पूर्वान्ह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष संख्या 36 में दी जा सकेगी। मतदान तीन जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक डीएम के न्यायालय कक्ष संख्या 36 में होगा।वहीं पर मतगणना उसी दिन दोपहर 3 बजे से होगी। डीएम ने बताया है कि सामान्य निर्वाचन के मध्य पढ़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही जारी रहेगी।
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वहीं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के अध्याय-2 नियम-6 के उप नियम- (1) के अधीन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की सूची प्रकाशित कर दी गई है। यह सूची जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय में सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी गई है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह बंसल ने दी है।