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वारंट की तामिला न कराने पर कोतवाल को नोटिस

Mon, 26 Sep 2022 11:15 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 26 Sep 2022 11:15 PM IST
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Notice to Kotwal for not serving the warrant
न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं के विरुद्ध अपराध संतोष कुमार वर्मा ने कोर्ट से भेजे गए गैर जमानती वारंट का तामिला कराकर वापस कोर्ट में न भेजने पर कोतवाल घोसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले में सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि नियत किया है। मामले के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं के विरुद्ध अपराध के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा संख्या 6149/ 2017 शशिकला बनाम संजय कुमार आदि मे दिनांक 8 अप्रैल 22 को अभियुक्तगण सोहन प्रसाद व संजय कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। मुकदमा में अर्चना शर्मा बनाम अनुज शर्मा के मामले में दिनांक 3 अगस्त 22 को जमानती वारंट जारी किया गया था। जिसका तामिल प्रपत्र न्यायालय में प्राप्त नहीं कराया गया। जिसे गंभीरता यि लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लिखा कि कोतवाल घोसी का यह कृत्य गैरजिम्मेदाराना व्यवहार न्यायालय समक्ष है। उक्त कार्य लापरवाही व पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने उक्त गैर जमानती व जमानती अधिपत्र का तामिल प्रपत्र प्राप्त कराने में साशय लोप किया है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कोतवाल घोसी से 29 सितंबर तक या उसके पूर्व लिखित रूप से कारण दर्शित करने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
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