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हत्या सहित तीन मामलों में तीन की जमानत खारिज

Wed, 18 Aug 2021 10:56 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Aug 2021 10:56 PM IST
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Notice issued to the secretary in financial irregularities:
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने हत्या सहित तीन विभिन्न मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया । पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार जगनपुर गांव निवासी वेदप्रकाश यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि चुनाव की रंजिश को लेकर 2 मई को आरोपीगण उसके भाई जयराम यादव को मार पीटकर घायल कर दिया। उन्हें बचाने राहुल और कालिंदी गए तो आरोपीगणों ने भी मारपीट कर घायल कर दिया। घायल जयराम यादव की मौत हो गई । आरोपी जगनपुर गांव निवासी अजीत यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी 28 जून को बहला फुसलाकर भगा ले गया । आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के नसीराबाद खुर्द गांव निवासी जयहिंद चौहान पुत्र मदन चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। रजपुरा भोपौरा गांव निवासी आशीष पुत्र चुन्नू विश्वकर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका एसबीआई में खाता है। उसके खाते से जालसाजीकर डेढ़ लाख रुपया निकाल लिया गया। आरोपी मिश्रौली रामनिधि गांव निवासी बुद्धिराम यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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