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तेज आवाज वाला साइलेंसर लगवाया तो खैर नहीं
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मऊ। बाइक में तेज आवाज वाला साइलेंसर लगवाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में माडिफायड साइलेंस लगाकर चलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अगर आपकी बाइक में तेज आवाज करने वाला साइलेंसर लगा है तो सावधान हो जाइए। तेज और पटाखा जैसी आवाज निकालने वाली बाइक के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।
इसके साथ ही बाइकों में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगाने वाले दुकानदारों पर भी गाज गिरने वाली है। परिवहन विभाग कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहा है। परिवहन विभाग ने दुकानदारों औऱ गैराज संचालकों को चेताया है कि वह किसी भी हाल में माडिफाइड साइलेंसर नहीं बेचेेंगे। एआरटीओ रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में दो पहिया वाहनों में माडिफायड साइलेंसर लगाकर चलने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साइलेंसर विक्रेताओं और गैराजों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाकर चलने वालों को चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा-182-ए(4) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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इसके साथ ही बाइकों में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगाने वाले दुकानदारों पर भी गाज गिरने वाली है। परिवहन विभाग कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहा है। परिवहन विभाग ने दुकानदारों औऱ गैराज संचालकों को चेताया है कि वह किसी भी हाल में माडिफाइड साइलेंसर नहीं बेचेेंगे। एआरटीओ रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में दो पहिया वाहनों में माडिफायड साइलेंसर लगाकर चलने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साइलेंसर विक्रेताओं और गैराजों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाकर चलने वालों को चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा-182-ए(4) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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