Mau: प्लास्टिक के गिलास में पानी पिलाना पड़ा महंगा, नगर पंचायत ईओ ने लगाया 10 हजार जुर्माना
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद भी प्लास्टिक के गिलास में पानी पिलाने पर नगर पंचायत ईओ ने संबंधित व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है
विस्तार
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद भी प्लास्टिक के गिलास में पानी पिलाने पर नगर पंचायत ईओ ने संबंधित व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ईद मिलादुन्नबी पर मऊ के करीमुद्दीनपुर निवासी समाजसेवी हाफिज नासिर नगर पंचायत के गेट के बगल में स्टॉल लगा कर प्लास्टिक के गिलास एवं थैली में लोगों को पानी पिला रहे थे।
जब अधिशासी अधिकारी संदीप सिंह कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय के बगल में प्लास्टिक की गिलास, थैलियां बिखरी देख कर पूछताछ की तो पता चला कि हाफिज नासिर ने स्टॉल लगा कर प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास में पानी वितरित किया है।
इसको संज्ञान में लेकर ईओ ने बिखरे प्लास्टिक को इकट्ठा कराकर तौलवाया। जो चार किलोग्राम से अधिक हुआ। ईओ ने इसके लिए हाफिज नासिर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर रकम एक सप्ताह के अंदर जमा कराने का निर्देश दिया।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर बेअसर साबित हो रहा प्रतिबंध
सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई से बैन लगने के बाद भी पॉलीथिन के थैले का धड़ल्ले उपयोग हो रहा है। शादी समारोह, भोज-भंडारा में इसका उपयोग बंद नहीं हो रहा। सब्जी मंडी में खुलेआम छोटे-छोटे दुकानदार से लेकर ठेला वाले जहां खरीदार को पॉलीथिन में ही सामान उपलब्ध करा रहे हैं।
पॉलीथिन पर प्रतिबंध के बारे में पूछने पर फुटकर दुकानदार बताते हैं कि लोग झोला लेकर नहीं आते है और प्लास्टिक के थैले की डिमांड करते हैं। मजबूरी में उसका उपयोग करना पड़ता है। यही हाल मिठाई दुकानदारों का है। उनका कहना है कि मिठाई देने में प्लास्टिक का थैला देना मजबूरी हो जाता है।