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Afsha Ansari: मुख्तार की पत्नी आफ्शा की तीन करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, डीएम के आदेश को कोर्ट ने किया पुष्ट

Sat, 29 Nov 2025 01:17 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ। Published by: प्रगति चंद Updated Sat, 29 Nov 2025 01:17 PM IST
सार

Afsha Ansari: मऊ में विशेष न्यायाधीश ने आफ्शा अंसारी की गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति के आदेश को पुष्ट किया। यह आदेश जिलाधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दिया था। 
 

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Mukhtar wife Afsha Ansari property worth 3 crore will be confiscated in mau
मुख्तार अंसारी और पत्नी आफ्शा अंसारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार वत्स ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की अवैध तरीके से प्राप्त संपत्ति को कुर्क करने के आदेश की पुष्टि कर दी। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने संपत्ति को कुर्क किया था। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला थाना दक्षिण टोला क्षेत्र का है। 

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क्या है पूरा मामला
थाना दक्षिण टोला पुलिस ने आफ्शा अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचना में आफ्शा अंसारी द्वारा विवादित संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित होना बताया गया। जिसकी अनुमानित कीमत तीन करोड़ 36 लाख आंकी गई थी। 
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विवेचक ने उक्त संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजा। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद मामला जिलाधिकारी के पास भेजा गया। जिलाधिकारी ने पत्रावली मे संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद पाया कि उक्त संपत्ति अवैध तरीके से प्राप्त की गई है, जिसे कुर्क करने का आदेश दिया। साथ ही अपने कुर्की आदेश को पुष्टि के लिए पत्रावली विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट को भेजा। 
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विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन करने तथा विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट के तर्कों को सुनने के बाद जिलाधिकारी के कुर्की आदेश की पुष्टि कर दी। 

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