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यूपी: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, विधायक का आपराधिक इतिहास देखते हुए दिया फैसला
Thu, 26 Aug 2021 12:26 AM IST
गीतार्जुन गौतम
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Thu, 26 Aug 2021 12:26 AM IST
सार
दक्षिण टोला थाना पुलिस ने फर्जी नाम-पते पर असलहों के लाइसेंस लेने के मामले में दर्ज मुकदमे को आधार बनाते हुए मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
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विधायक मुख्तार अंसारी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गैंगस्टर मामले में आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद मऊ जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल ने विधायक का आपराधिक इतिहास देखते हुए अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, दक्षिण टोला थाना पुलिस ने फर्जी नाम-पते पर असलहों के लाइसेंस लेने के मामले में दर्ज मुकदमे को आधार बनाते हुए मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
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इसकी विवेचना शहर कोतवाल डीके श्रीवास्तव ने की। उन्होंने विवेचना पूरी कर मुख्तार अंसारी, अनवर शहजाद, इसराइल अंसारी और मोहम्मद सलीम के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिला जज शंकरलाल ने दोनों पक्षों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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