{"_id":"65df61b5313082417003021a","slug":"mukhtar-ansari-appeared-before-vc-mau-news-c-295-1-mau1001-109442-2024-02-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mau News: गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की वीसी से हुई पेशी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mau News: गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की वीसी से हुई पेशी
विज्ञापन
मऊ। असलहा प्रकरण और गैंगेस्टर एक्ट के कुल 2 मामलों में बुधवार को मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से बांदा जेल से पेशी हुई। इस दौरान असलहा प्रकरण में कोई साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। सीजेएम एमपी /एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले में 20 मार्च की तिथि नियत किया। वहीं गैंगस्टर एक्ट के मामले मेंं विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश चौरसिया ने 13 मार्च की तिथि नियत की। दोनों मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
पहला मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुआ। जिसमें पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट मे प्रेषित किया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला सीजेएम एमपी/ एमएलए की कोर्ट मे विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। कोई साक्षी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। सीजेएम ने शेष साक्ष्य के लिए 20 मार्च की तिथि नियत किया।
दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्रवाई चल रही है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 13 मार्च की तिथि नियत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
पहला मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुआ। जिसमें पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट मे प्रेषित किया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला सीजेएम एमपी/ एमएलए की कोर्ट मे विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। कोई साक्षी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। सीजेएम ने शेष साक्ष्य के लिए 20 मार्च की तिथि नियत किया।
विज्ञापन
दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्रवाई चल रही है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 13 मार्च की तिथि नियत किया।
विज्ञापन