फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   mau news court

मां की हत्या में पुत्र को आजीवन कारावास

Thu, 17 Oct 2019 10:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Oct 2019 10:54 PM IST
विज्ञापन
mau news court
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने मां की हत्या के मामले में आरोपी बेटे को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल की और सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, कोतवाली घोसी क्षेत्र के लाखीपुर गांव निवासी वादी मुकदमा बल्देव पुत्र बालचंद राम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 29 मई 2018 को उसका छोटा भाई प्रेम सागर उर्फ झीरू घर का दरवाजा तोड़ रहा था। जिस पर उसकी मां परमी देवी ने मना किया तो प्रेम सागर ने फावड़ा से मां के सिर पर प्रहार कर दिया जिससे उनका सर फट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज और एडीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह ने आठ गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा । बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी प्रेम सागर उर्फ झीरू पुत्र बालचंद को हत्या का दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारवास की सजा सुनाते हुए 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया। मुकदमें में फैसले के दौरान अदालत में लोगों की भीड़ लगी रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed