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UP: अब्बास, उमर के साथ दिवंगत मुख्तार और उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज हैं 15 मुकदमें; जानें आपराधिक इतिहास

Sun, 01 Jun 2025 11:29 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Sun, 01 Jun 2025 11:29 AM IST
सार

Abbas Ansari News: अब्बास अंसारी के पिता और माता के नाम भी एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। भाई उमर अंसारी पर भी शहर कोतवाली में मुकदमा है। इसकी विवेचना अभी तक चल रही है। फिलहाल, अब्बास अंसारी को दो साल की सजा हुई है। इसमें उनकी विधायकी भी चलेगी जाएगी।

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many cases registered against Mukhtar ansari and his wife along with Abbas and Umar
अब्बास अंसारी कोर्ट में जाते हुए। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

UP Crime News: जिले में नफरती भाषण में दोषी सदर विधायक अब्बास अंसारी और उसके छोटे भाई उमर अंसारी पर तीन-तीन मुकदमे दर्ज हैं। इसमें अब्बास अंसारी पर दो मामले शहर कोतवाली में केस दर्ज है। वहीं, उमर पर भी शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। वहीं दक्षिणटोला में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। 

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दक्षिणटोला में दर्ज मुकदमे में दो धारा चार्जशीट में पुलिस ने बढ़ाई थी। एसपी इलामारन जी ने बताया कि इन दोनों के अलावा दिवंगत मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी छह मुकदमे दर्ज हैं। 
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इसमें दक्षिणटोला में चार जबकि सरायलंखसी थाने में दो मुकदमे हैं। इसमें दक्षिणटोला में 302, सीएलए एक्ट के साथ आयुध अधिनियम, दो यूपी गैंगस्टर एक्ट के साथ सरायलंखसी थाने में एक यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज था। 
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वहीं उसकी पत्नी आफशा अंसारी पर शहर कोतवाली में दो जबकि दक्षिणटोला में एक मुकदमा दर्ज है। इसमें दक्षिण टोला में दर्ज मुकदमे में आफशा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है।

पांच अलग-अलग मामलों में सजा
अदालत ने पांच अलग-अलग मामलों में अब्बास अंसारी को सजा सुनाई है। आपराधिक षड्यंत्र के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के मामले में दो साल की सजा और 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा, लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकी में 2 साल की सजा सुनाई और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया। निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के मामले में 6 महीने की सजा और आपराधिक अभित्रास में एक साल की सजा व 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, मंसूर अंसारी को आपराधिक षड्यंत्र के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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