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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Tue, 31 Aug 2021 09:47 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 31 Aug 2021 09:47 PM IST
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Man sentenced to life imprisonment in murder case
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बुद्धि सागर मिश्रा ने हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार रानीपुर थाना क्षेत्र के अरैला गांव निवासी उर्मिला देवी पत्नी रमेश चंद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि 27 मार्च 2017 को सरायलखंसी थाना क्षेत्र के रस्तीपुर गांव निवासी डब्लू पुत्र सुभाष उसकी लड़की अनीता को मोटरसाइकिल से दवा कराने के लिए ले गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने अनीता को जेल रोड पर चाकू से मार कर घायल कर दिया। अनीता को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए बीएचयू वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। इलाज के लिए ले जाते समय अनीता की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी डब्लू के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने सात गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद डब्ल्यू को हत्या का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगया है।
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