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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 01 Apr 2022 11:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Apr 2022 11:45 PM IST
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Life imprisonment for rape convict
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शहीब जेहरा ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी रामाश्रय को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र वर्तमान में रामपुर का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की पांच वर्षीय भांजी 16 जुलाई 2020 को सहेली के साथ बागीचे में आम बिन रही थी। उसी दौरान मधुबन थाना क्षेत्र वर्तमान रामपुर थाने के भेडवरा मल्ल निवासी रामाश्रय राजभर ने पीडिता की सहेली को आम देकर घर भेज दिया जबकि पीडिता को गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट मे प्रेषित किया। कोर्ट मे अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा ने पीडिता तथा वादी सहित कई गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षो के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी रामाश्रय को बृहस्पतिवार को दुष्कर्म का दोषी पाया। शुक्रवार को उसके अधिवक्ता और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुनने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का फरमान भी सुनाया।
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