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सगे भाइयों सहित एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास

Thu, 11 Oct 2018 10:30 PM IST
mau
mau Updated Thu, 11 Oct 2018 10:30 PM IST
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Life imprisonment for 6 people of same family, including brother-in-law
court
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सुरेश कुमार गुप्ता ने हत्या के मामले में नामजद आठ आरोपियों में सगे भाईयो सहित एक ही परिवार के छह को लोगों को दोषी पाते उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर बीस-बीस हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास मिलेगा। वही अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि मृतक के वारिसानों को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। दो आरोपियों के नाबालिग होने के चलते उनकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।
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मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार, दुबारी छटई चट्टी गांव निवासी फतेहबहादुर सिंह पुत्र हरेंद्र सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि नौ जून 2003 को पोखरी के विवाद को लेकर गांव के ही आरोपीगण लल्लन सिंह पुत्र भागवत सिंह, वीरेंद्र बहादुर  उर्फ बच्चा सिंह पुत्र देवकी नंदन सिंह, जयनरायन सिंह पुत्र वीरेंद्र बहादुर सिंह, हरिकेश सिंह पुत्र भागवत सिंह, मुरली सिंह और मोहन पुत्रगण लल्लन सिंह, बेचन सिंह पुत्र झूल्लन सिंह और बंशबहादुर सिंह पुत्र रामनक्षत्र सिंह ने उसके पिता हरेंद्र सिंह की लाठी डंडा और बंदूक से मारकर हत्या कर दी।
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कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार पांडेय ने दस गवाह पेश किए। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपीगण लल्लन सिंह, वीरेंद्र बहादुर उर्फ बच्चा सिंह, जयनरायन सिंह, हरिकेश सिंह,बेचन सिंह और बंशबहादुर सिंह को हत्या और बल्वा का दोषी पाया। सभी को उम्र कैद की सजा के साथ ही बीस-बीस हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। आरोपीगण मुरली और मोहन के किशोर होने के चलते उनकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।
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