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अपात्र कार्ड धारकों से वसूली के साथ होगी विधिक कार्यवाई

Thu, 19 May 2022 09:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 09:48 PM IST
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Legal action will be taken with recovery from ineligible card holders
मुहम्मदाबाद गोहना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड लाभार्थियों में अपात्र कार्ड धारक अपना राशन कार्ड स्वयं जमा कर दें अन्यथा जांच के बाद वसूली करने के साथ ही विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। मुहम्मदाबाद गोहना के उप जिलाधिकारी मनोज कुमार तिवारी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ऐसे परिवार जिसमें एक भी सदस्य आयकर दाता है या नगरीय क्षेत्रों में परिवार के समस्त सदस्यों की सम्मिलित सालाना आय तीन लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख या इससे अधिक है तो वे अपात्र माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त परिवार में चार पहिया वाहन ,ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या घरों में एसी लगवाई गई हैैै वह सभी कार्डधारक अपात्रों की श्रेणी में शामिल हैं। कहा कि इसके अलावा जिनके पास पांच केवीएस या उससे अधिक का जनरेटर है, जिस परिवार का कोई भी सदस्य शस्त्र लाइसेंस धारक है वह परिवार भी अपात्र घोषित किया गया है। बताया कि अन्य श्रेणी में नगरीय क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट या 80 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया में व्यवसायिक दुकान का मालिक भी अपात्र की श्रेणी में शामिल किए गए है। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार भी अपात्र माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी के अनुसार तहसील क्षेत्र के जिस भी गांव या कस्बे में कार्ड धारक हैं वह अपने परिवार का राशन कार्ड तत्काल आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वह 32 रुपये प्रति किलो की दर से चावल, चीनी, आदि की वसूली की जाएगी। शासन द्वारा राशन कार्ड धारकों की पात्रता के संबंध में जारी किए गए फरमान का असर अब दिखना शुरू हो गया है। पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए पात्रता की श्रेणी निर्धारित होने के बाद तहसील क्षेत्र के दो ब्लॉक के लगभग 500 कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से अपना कार्ड पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा कर दिया है। पूर्ति निरीक्षक आनंद यादव ने बताया कि मुहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक के कुल 272 और रानीपुर ब्लाक क्षेत्र के 227 पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों ने अपना कार्ड पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा कराते हुए स्वयं को सूची से हटाने का आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त लगभग आधा दर्जन अंत्योदय कार्डधारकों ने भी कार्ड जमा करते हुए सूची से नाम बाहर किए जाने आवेदन किया है। जो कार्ड धारक नियमानुसार अपात्र की श्रेणी में आते हैं वह संबंधित कोटेदार के यहां उपलब्ध फॉर्म पर अपना पूरा विवरण भरकर कार्ड जमा कर दें । इसके अतिरिक्त पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पर भी प्रार्थना पत्र देकर स्वयं को अपात्र घोषित कर राशन कार्ड जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद सघन जांच की जाएगी। अपात्र पाए जाने पर वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
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