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Mau News: पॉक्सो एक्ट में मात्र 3 में सजा और 12 में रिहाई देखकर डीएम ने जताई नाराजगी
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संवाद न्यूज एजेंसी
मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार की शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था और अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जनवरी माह के बारे में डीएम को बताया गया कि 218 वाद निस्तारित हुए जिनमें 67 में सजा तो 19 में रिहाई हुई ।जबकि अधिनियम के तहत 424 वाद निस्तारित हुए जिनमें 397 में सजा अैर 4 में रिहाई हुई। वहीं सत्र न्यायालय के तहत 4 और दूसरे अधिनियम में 1 वाद निस्तारित हुआ। वहीं एससी/एसटी एक्ट में 3 वाद निस्तारित हुए जिनमें एक में सजा तथा एक में रिहाई हुई। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत एक वाद निस्तारित हुआ जबकि पॉक्सो एक्ट के तहत 15 वाद निस्तारित किए गए। इनमें 3 में सजा और 12 में रिहाई हुई। पॉक्सो एक्ट के तहत मात्र 3 में सजा एवं 12 में रिहाई के आंकड़ों पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। संबंधित अभियोजन अधिकारी को मजबूत तथ्यों के साथ पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी रिहाई के मामले में संबंधित अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समस्त अभियोजन अधिकारियों को मजबूत तथ्यों के साथ पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के निर्देश दिया। डीएम ने किसी भी प्रकरण में लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने समस्त थानाध्यक्षों को समय से केस डायरी एवं रिपोर्ट अभियोजन पक्ष को उपलब्ध कराने को भी कहा, जिससे गहन अध्ययन कर अपराधियों को सजा दिलाने में सहूलियत रहे। बैठक में एसपी इलामरन जी, अपर पुलिस अधीक्षक महेश कुमार अत्री, एडीएम सत्यप्रिय सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
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अवैध अतिक्रमण को लेकर चलाएं अभियान
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने नगर पालिका के साथ सभी नगर पंचायतों में अवैध अतिक्रमण की पहचान कर उनके खिलाफ अभियान चलाकर हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को किसी भी दशा में अनाधिकृत वाहनों को सड़क पर खड़ा ना रहने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा। साथ ही धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार ध्वनि सीमा का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश डीएम ने दिया। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की समीक्षा के दौरान डीएम ने अपराधियों की संपत्ति की पहचान कर उनकी कुर्की करने का भी निर्देश दिया।
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मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार की शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था और अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जनवरी माह के बारे में डीएम को बताया गया कि 218 वाद निस्तारित हुए जिनमें 67 में सजा तो 19 में रिहाई हुई ।जबकि अधिनियम के तहत 424 वाद निस्तारित हुए जिनमें 397 में सजा अैर 4 में रिहाई हुई। वहीं सत्र न्यायालय के तहत 4 और दूसरे अधिनियम में 1 वाद निस्तारित हुआ। वहीं एससी/एसटी एक्ट में 3 वाद निस्तारित हुए जिनमें एक में सजा तथा एक में रिहाई हुई। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत एक वाद निस्तारित हुआ जबकि पॉक्सो एक्ट के तहत 15 वाद निस्तारित किए गए। इनमें 3 में सजा और 12 में रिहाई हुई। पॉक्सो एक्ट के तहत मात्र 3 में सजा एवं 12 में रिहाई के आंकड़ों पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। संबंधित अभियोजन अधिकारी को मजबूत तथ्यों के साथ पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी रिहाई के मामले में संबंधित अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समस्त अभियोजन अधिकारियों को मजबूत तथ्यों के साथ पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के निर्देश दिया। डीएम ने किसी भी प्रकरण में लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने समस्त थानाध्यक्षों को समय से केस डायरी एवं रिपोर्ट अभियोजन पक्ष को उपलब्ध कराने को भी कहा, जिससे गहन अध्ययन कर अपराधियों को सजा दिलाने में सहूलियत रहे। बैठक में एसपी इलामरन जी, अपर पुलिस अधीक्षक महेश कुमार अत्री, एडीएम सत्यप्रिय सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
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अवैध अतिक्रमण को लेकर चलाएं अभियान
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने नगर पालिका के साथ सभी नगर पंचायतों में अवैध अतिक्रमण की पहचान कर उनके खिलाफ अभियान चलाकर हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को किसी भी दशा में अनाधिकृत वाहनों को सड़क पर खड़ा ना रहने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा। साथ ही धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार ध्वनि सीमा का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश डीएम ने दिया। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की समीक्षा के दौरान डीएम ने अपराधियों की संपत्ति की पहचान कर उनकी कुर्की करने का भी निर्देश दिया।
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