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मऊः दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र सहित तीन को फांसी की सजा, दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी

Mon, 06 Dec 2021 06:48 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Mon, 06 Dec 2021 06:48 PM IST
सार

मऊ में जमीन विवाद को लेकर 17 मार्च 2009 की रात नलकूप पर सोने जा रहे रामसनेही गुप्ता व मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी पब्बर मौर्य की जयचंद चौहान उसके पिता अकलू चौहान, बेफू चौहान और रामसरन चौहान ने मिल कर की हत्या कर दी। 

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In double murder case three including father and son were sentenced to death in mau
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विस्तार

यूपी के मऊ जिले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक रामराज ने दोहरे हत्याकांड के मामले में पिता, पुत्र सहित तीन को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। एक आरोपी की मौत होने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र के भिखारीपुर गांव का है।

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 अभियोजन के अनुसार भिखारीपुर गांव निवासी तुलसी गुप्ता की तहरीर पर दर्ज रिपोर्ट में वादी ने बताया कि बकरे द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने और जमीन विवाद को लेकर 17 मार्च 2009 की रात नलकूप पर सोने जा रहे उनके पिता रामसनेही गुप्ता की जयचंद चौहान उसके पिता अकलू चौहान, बेफू चौहान और रामसरन चौहान ने मिल कर की हत्या कर दी।
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इस दौरान मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी पब्बर मौर्य पुत्र सभा मौर्य की भी आरोपियों ने हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने भिखारीपुर गांव निवासी चारों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी फौजदारी ने सात गवाह पेश किए।

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एडीजे ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण अकलू चौहान, जयचंद चौहान और रामसरन चौहान को हत्या का दोषी पाया और तीनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि मृतकों के वारिसान को देने का आदेश दिया। इस मामले में आरोपी बेफू चौहान की मौत होने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।

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